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'छात्रों को राष्ट्र-विरोधी नहीं कहा जा सकता', बॉम्बे HC ने पुणे MPSC प्रदर्शनकारियों के विरोध के अधिकार का समर्थन किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे MPSC प्रदर्शनकारियों के विरोध के अधिकार का समर्थन किया, कहा-छात्रों को उनके अधिकार मांगने पर राष्ट्र-विरोधी नहीं कहा जा सकता।

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पुणे MPSC प्रदर्शनकारी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की भर्ती प्रक्रिया में कथित खामियों और पारदर्शिता की कमी को लेकर विरोध कर रहे छात्रों को अपनी चिंताएं उठाने का अधिकार है। साथ ही, कोर्ट ने राज्य सरकार से सिस्टम में उनका भरोसा बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा।

यह देखते हुए कि पुणे एक शिक्षा का केंद्र है जहां छात्र मुख्य रूप से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने कहा कि छात्र आमतौर पर तब तक सड़कों पर नहीं उतरते जब तक कि उन्हें कोई गंभीर शिकायत न हो।

'लाइव लॉ' के अनुसार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, 'पुणे राज्य का एक शिक्षा केंद्र है और शिक्षा के लिए इस शहर में आने वाले छात्र वास्तव में अपनी पढ़ाई में रुचि रखते हैं और वे अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरने के इच्छुक नहीं होते हैं, लेकिन अगर वे आंदोलन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ गंभीर शिकायतें है, ऐसे छात्रों को देश-विरोधी नहीं कहा जा सकता।' कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से प्रदर्शनकारियों की चिंताओं को दूर करने और भर्ती प्रक्रिया में उनका भरोसा फिर से कायम करने को कहा।

कोर्ट ने विरोध कर रहे छात्रों से अपनी पढ़ाई पर लौटने का आग्रह किया

साथ ही, कोर्ट ने विरोध कर रहे छात्रों से अपनी पढ़ाई पर लौटने का आग्रह किया। कोर्ट ने कहा कि अगर वे अपना आंदोलन जारी रखना चाहते हैं, तो उन्हें पहले अनुमति लेनी होगी और विरोध प्रदर्शन को किसी वैकल्पिक निर्धारित स्थान पर ले जाना होगा, क्योंकि सार्वजनिक सड़कों पर प्रदर्शन जारी नहीं रह सकते।

'छात्रों की चिंताएं MPSC के समग्र कामकाज से जुड़ी हैं'

पीठ ने गौर किया कि छात्रों की चिंताएं MPSC के समग्र कामकाज से जुड़ी हैं, जो 70,000 से अधिक रिक्तियों को भरने के लिए जिम्मेदार है। प्रदर्शनकारियों ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं, जिसमें परीक्षाओं में हेरफेर और प्रश्न पत्र लीक होने के दावे शामिल हैं। शीर्ष अदालत की पीठ पुणे निवासी अमित सुपेकर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों के लिए निर्धारित स्थान उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुपेकर ने एक साथ हो रहे 'अवैध' सार्वजनिक आंदोलनों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी।

मुख्य मांग पेपर लीक के आरोपों के बीच MPSC अध्यक्ष विवेक भीमन्वार का इस्तीफा

पुलिस की अनुमति न मिलने के बावजूद हजारों नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार पुणे में तीन जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन अलग-अलग मांगों के साथ किए जा रहे हैं, जिनमें MPSC परीक्षाओं का वस्तुनिष्ठ (objective) या वर्णनात्मक (descriptive) प्रारूप शामिल है। हालांकि, मुख्य मांग पेपर लीक के आरोपों के बीच MPSC अध्यक्ष विवेक भीमन्वार का इस्तीफा है। इससे पहले जुलाई में, नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के कारण तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था।

Ravi Vaish
रवि वैश्यauthor

रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों की बारीकियों को समझने और तेजी से प्रस्तुत करने में उनकी विशेष दक्षता है। टीवी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग और डेस्क—दोनों क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण वे समाचारों को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं। देश–दुनिया की ताजातरीन अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लेनर और विशेष स्टोरीज तैयार करने में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रही है कि हर खबर तेज, सटीक और जानकारीपूर्ण रूप में पाठकों तक पहुंचे। रवि वैश्य अब तक 22,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट्स, विश्लेषण और एक्सप्लेनर शामिल हैं।

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