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Assam Anti Polygamy Bill: असम में बहुविवाह पर रोक, विधानसभा से पास हुआ बिल; जानिए कानून तोड़ने पर क्या होगा?

असम विधानसभा ने मंगलवार को Assam Prohibition of Polygamy Bill, 2025 को पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में बहुविवाह (Polygamy) की प्रथा को प्रतिबंधित करना और इसे पूरी तरह समाप्त करना है। यह कदम राज्य में समान नागरिक अधिकार सुनिश्चित करने और महिलाओं की सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय को मजबूत करने की दिशा में सरकार के बड़े सामाजिक सुधार प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है।

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असम विधानसभा में बहुविवाह ुप्रतिबंध बिल पास।(फोटो सोर्स: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल)

Assam Anti Polygamy Bill: असम विधानसभा ने मंगलवार को Assam Prohibition of Polygamy Bill, 2025 (बहुविवाह प्रतिबंध विधेयक) को पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में बहुविवाह (Polygamy) की प्रथा को प्रतिबंधित करना और इसे पूरी तरह समाप्त करना है।

राज्य में एक से अधिक विवाह वाली प्रथा पर लगेगी रोक

बिल में कहा गया है कि असम में किसी भी प्रकार की बहुविवाह या एक से अधिक विवाह करने की प्रचलित प्रथाओं पर रोक लगाई जाएगी और इससे जुड़े सभी मामलों को कानूनी रूप से अमान्य माना जाएगा। विधेयक उन विषयों को भी कवर करता है जो बहुविवाह निषेध से संबंधित और उससे जुड़े हुए हैं।

यह कदम राज्य में समान नागरिक अधिकार सुनिश्चित करने और महिलाओं की सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय को मजबूत करने की दिशा में सरकार के बड़े सामाजिक सुधार प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है।

कानून तोड़ने वालों को क्या मिलेगी सजा?

इस कानून के तहत अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सात साल की जेल हो सकती है। साथ ही पीड़ित को 1.40 लाख रुपये मुआवजा देने का भी प्रावधान है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्‍वा सरमा ने मंगलवार को विधानसभा में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पेश किया था। विधेयक में बहुविवाह को अपराध घोषित करने का प्रावधान है और दोषी पाए जाने पर सात साल तक जेल की सजा हो सकती है। बता दें कि विधेयक के प्रवधानों से अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्यों और छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को अलग रखा गया है।

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Piyush Kumar
Piyush Kumar Author

पीयूष कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर Senior Copy Editor के रूप में कार्यरत हैं। देश-दुनिया की हलचल पर उनकी पैनी नजर रहती है और इन घट... और देखें

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