Jama Masjid Sambhal: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को तीन अधिकारियों की टीम गठित कर संभल स्थित जामा मस्जिद का तत्काल निरीक्षण करने और शुक्रवार सुबह 10 बजे तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया था। ASI ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि वहां पर रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। एएसआई ने कोर्ट में जॉइंट इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को अभी सिर्फ सफाई करवाने की इजाजत दी है। मामले में मंगलवार तक मस्जिद पक्ष अपना ऑब्जेक्शन फाइल करेगा। मंगलवार को होगी मामले में अगली सुनवाई। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद में रंगाई पुताई कराने की इजाजत नहीं दी।
ASI का ये निष्कर्ष गलत- मस्जिद कमेटी
ASI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पूरे परिसर में एनेमल पेंट है, जो कि अच्छी स्थिति में है। इस बीच, मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा कि हम तो मस्जिद का रंग रोगन की मांग कर रहे है। मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा कि ASI का ये निष्कर्ष गलत है। कोर्ट ने कहा कि अगर आपको ASI रिपोर्ट पर ऐतराज है तो आप अपना लिखित जवाब दाखिल कर दीजिए। कोर्ट ने कहा कि ASI की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मरम्मत की जरूरत है, उसे रमजान के बाद किया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ किया कि ASI ने अपनी रिपोर्ट में कहीं भी रंगाई पुताई का जिक्र नहीं किया है। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में रंगाई पुताई कराने के लिए दाखिल की है। सिविल रिवीजन याचिका पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है।
