Arvind Kejriwal: दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों का अंत होता नहीं दिख रहा है। एक तरफ उन्हें निचली अदालत ने जमानत दी तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अब आज दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है, इस बीच सीबीआई एक्शन में आ गई है और केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है। सीबीआई की मंशा केजरीवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की है।
तिहाड़ जेल में सीबीआई ने की पूछताछ
दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने मंगलवार 25 जून को तिहाड़ जेल में की। सीबीआई ने तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करते हुए मामले से संबंधित उनका बयान दर्ज किया। वहीं, 26 जून को ही सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर भी सुनवाई भी होनी है। ऐसे में सीबीआई का पूछताछ और पेशी का ये कदम अहम माना जा रहा है।
हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा
इससे पहले 25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि निचली अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके समक्ष पेश की गई सामग्री का उचित आकलन करने में विफल रही और उसने आम आदमी पार्टी नेता की जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में पीएमएलए के तहत अनिवार्य शर्तों की ठीक से चर्चा नहीं की गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी थी, एक बार गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता है कि कानून का उल्लंघन करके उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती की गई थी।
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