UP New Guideline: अब शादी-समारोह में 50 नहीं सिर्फ 25 लोग ही होंगे शामिल, जारी हुआ आदेश

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated May 19, 2021, 06:06 AM IST

Marriage In UP: कोरोना काल में शादी होना भी बड़ी टेड़ी खीर बन गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बारे में नई गाइडलाइन जारी की है जिसके मुताबिक अब शादी में केवल 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं।

UP New Guideline: अब शादी-समारोह में 50 नहीं सिर्फ 25 लोग ही होंगे शामिल, जारी हुआ आदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में होने वाले वैवाहिक समारोह या किसी भी तरह के समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी है यूपी में अब विवाह समारोह में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। राज्य में अब विवाह समारोह में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मंगलवार को यह आदेश जारी किया है।

राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश के सभी मंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों, क्षेत्रीय, परिक्षेत्रीय तथा जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे गए निर्देश में कहा है कि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अब बंद या खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथि ही भाग ले सकेंगे। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा।

गौर हो कि कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए देश के लगभग सभी राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू का असर अब दिखने भी लगा है।

जारी पत्र में कहा कि शादी में शरीक होने वाले मेहमानों को मास्क पहनना होगा, दो गज की दूरी, तथा सेनेटाइजर के उपयोग समेत कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियां भी बरतनी होंगी।

अवस्थी ने पत्र में कहा कि आयोजन स्थल पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। आयोजन स्थल पर शौचालयों में साफ सफाई और सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था करनी होगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इन शर्तों के अनुपालन की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। गौरतलब है इससे पहले गत 20 अप्रैल को राज्य सरकार ने सभी शादी समारोहों में बंद स्थानों पर अधिकतम 50 लोगों और खुली जगहों पर ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों के ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शामिल होने की अनुमति दी थी।

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