कोविड का कहर, गुजरात के 8 शहरों में बढ़ा नाइट कर्फ्यू, राजस्‍थान में कांवड़ यात्रा, बकरीद के जश्‍न पर रोक

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jul 16, 2021, 11:27 PM IST

कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं। गुजरात ने जहां 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया है, वहीं राजस्थान ने कांवड़ यात्रा, बकरीद के जश्‍न पर रोक लगा दी है।

कोविड का कहर, गुजरात के 8 शहरों में बढ़ा नाइट कर्फ्यू, राजस्‍थान में कांवड़ यात्रा, बकरीद के जश्‍न पर रोक

अहमदाबाद/जयपुर : कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के बीच स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ जहां लगातार चेता रहे हैं, वहीं गतिविधियों में छूट के साथ लोगों में लापरवाही भी देखी जा रही है, जिस पर केंद्र सरकार से लेकर विशेषज्ञ तक चिंता जता चुके हैं। इन सबके बीच गुजरात ने आठ शहरों में नाइट कर्फ्यू की अवधि अगले 12 दिनों के लिए और बढ़ा दी है, जबकि राजस्‍थान ने कांवड़ यात्रा, बकरीद के जश्‍न पर रोक लगा दी है।

8 शहरों में बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू

गुजरात के जिन आठ शहरों में नाइट कर्फ्यू अगले 12 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है, उनमें अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ शामिल हैं। यहां नाइट कर्फ्यू की अवधि 20 जुलाई को समाप्‍त हो रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 अगस्‍त कर दिया गया है। यह रात 10 बजे से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा।

गुजरात में हालांकि 20 जुलाई से स्विमिंग पुल तथा वाटर पार्क आदि को 60 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है। साथ ही यह शर्त भी रखी गई है कि यहां कर्मचारियों ने 31 जुलाई तक कोविड-19 टीके की कम से कम एक खुराक लग जानी चाहिए। वहीं, गैर वातानुकूलित निजी एवं सार्वजनिक परिवहन की बसें 100 फीसदी क्षमता के साथ और वातानुकूलित बसें 75 फीसदी क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी। बस चालकों एवं परिचालकों के लिए भी जरूरी है कि वे कोविड-19 वैक्‍सीन की कम से कम एक डोज लगवा चुके हों।

राजस्‍थान में धार्मिक आयोजनों पर रोक

इस बीच राजस्‍थान ने कांवड़ यात्रा और ईद-उल जुहा (बकरीद) के जश्‍न सहित सभी तरह के धार्मिक आयोजनों पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सभी तरह के मेला और सभाओं पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही दुकान, मॉल्‍स, बाजार, रेस्‍टोरेंट, मंडी, बस स्‍टेशन, रेलवे स्‍टेशन, सार्वजनिक पार्कों, जिम, बैंक्‍वेट हॉल, विवाह हॉल, खेल परिसर जैसे स्‍थानों पर कोविड उपयुक्‍त व्‍यवहार का अनुपालन जरूरी बताया गया है।

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