Aryan Khan case: आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई फिर टली, क्या बॉम्बे हाई कोर्ट से मिलेगी शाहरुख के बेटे को राहत?

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Oct 27, 2021, 06:04 PM IST

Aryan Khan Bail News: बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए टल गई है। मंगलवार को अदालत में एनसीबी और आर्यन खान के वकीलों ने जोरदार दलीलें दीं।

Aryan Khan case: आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई फिर टली, क्या बॉम्बे हाई कोर्ट से मिलेगी शाहरुख के बेटे को राहत?
Photo Credit: BCCL

Aryan Khan Bail Hearing:  शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल से नहीं निकल पाए हैं। उनकी जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई। बुधवार को भी जारी रही। अब फिर गुरुवार को दो बजे के बाद इस मामले में सुनवाई होगी, एनसीबी अपना पक्ष रखेगा। मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन के वकीलों ने जमानत के लिए जोरदार दलील पेश की। पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंड‍िया मुकुल रोहतगी ने आर्यन पर लगे आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि आर्यन खान क्रूज पार्टी में बतौर स्पेशल गेस्ट थे यानी पार्टी उन्होंने नहीं दी थी। दूसरी बड़ी दलील ये कि आर्यन के पास से ड्रग्स की कोई रिकवरी नहीं हुई और न ही हिरासत में लिए जाने के बाद मेडिकल टेस्ट ही हुआ। 

उन्होंने कहा कि आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम की ड्रग्स जरूर  मिली थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कॉन्शियश पजेशन है। ये केस सिर्फ 6 ग्राम का था मतलब स्मॉल क्वांटिटी का है। क्रूज पार्टी से जुड़ा कोई भी चैट एनसीबी को नहीं मिला है। रिकवर किए गए व्हाट्सऐप चैट का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज का दूसरे 20 आरोपियों से कोई संबंध नहीं है। इसके साथ ही बचाव पक्ष ने ये भी कहा कि व्हाट्सऐप चैट कई महीने पुराने हैं, जिसका मौजूदा केस से कोई संबंध नहीं है। एनसीबी के पास आर्यन के ड्रग्स रैकेट के आर्थिक लेन-देन का भी कोई सबूत नहीं है। यानी बिना सबूत आर्यन को जेल में नहीं रखा जा सकता। 

उधर NCB ने पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत का विरोध करने का एलान कर दिया था। हाई कोर्ट में NCB ने कहा कि आर्यन के ड्रग्स चैट गंभीर हैं और अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स कनेक्शन वाले हैं। आरोपी से ड्रग ट्रैफिकिंग पर जानकारी मिल सकती है। चैट में ड्रग्स रखने, खरीदने, बेचने और सेवन की बातें हैं।

इसके अलावा आर्यन के वकीलों ने प्रभाकर सेल के आरोपों से पल्ला झाड़ लिया और हलफनामा दायर करते हुए कहा गया कि आर्यन खान का प्रभाकर सेल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। उधर मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दो आरोपियों को जमानत दे दी है। अब आर्यन का क्या होगा इस पर एक बार सबकी नजर बनी हुई है। 

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