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राहुल गांधी के खिलाफ नहीं दर्ज होगी एफआईआर; दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वापस लिया अपना आदेश

Rahul Gandhi Dual Citizenship Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अब एफआईआर नहीं होगी। दोहरी नागरिकता के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का अपना आदेश वापस ले लिया है।

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राहुल गांधी के खिलाफ नहीं होगी FIR

Photo : Twitter

Rahul Gandhi Dual Citizenship Case: दोहरी नागरिकता के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अपना ही आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वापस ले लिया है। मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने माना कि कांग्रेस नेता को बिना नोटिस जारी किए एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर यह आदेश पारित किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपों के प्रथम दृष्टया अवलोकन से संज्ञेय अपराध बनता है, इसलिए मामले की जांच आवश्यक है।इस याचिका में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिक होने के दावों के संबंध में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश को टाइप और हस्ताक्षर होने से पहले ही रोक दिया। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए हुए आदेश के मुताबिक, पीठ ने कहा कि याचिका पर तब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि संभावित आरोपी को सुनवाई का अवसर न दिया जाए। दो पेज के आदेश के अनुसार, बेंच ने जगन्नाथ वर्मा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2014 के मामले में हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के फैसले को देखने के बाद फैसला रोक देने का निर्णय लिया ।

इस मामले में,अदालत ने माना था कि धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज करने और जांच के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का मजिस्ट्रेट का आदेश एक अंतरिम आदेश नहीं है और धारा 397 सीआरपीसी के तहत आपराधिक पुनरीक्षण के उपाय के लिए उत्तरदायी है। इसी आधार पर न्यायमूर्ति विद्यार्थी ने कहा कि इस प्रकार की पुनरीक्षण कार्यवाही में,संभावित आरोपी या अपराध करने के संदिग्ध व्यक्ति को अंतिम निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। यह देखते हुए कि गांधी को नोटिस जारी किए बिना आवेदन पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ शुक्रवार को दोहरी नागरिकता के कथित विवाद के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। पीठ ने कहा था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी) दर्ज होने के बाद राज्य सरकार किसी भी केंद्रीय एजेंसी को मामले की जांच करने का निर्देश दे सकती है।

बता दें कि यह अर्जी शुरू में रायबरेली की विशेष सांसद/विधायक अदालत में दायर की गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता विग्नेश की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 17 दिसंबर, 2025 को मामले को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। लखनऊ की सांसद/विधायक अदालत ने 28 जनवरी, 2026 को इस याचिका को खारिज कर दिया था,जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में अपील की थी।

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Vinod Mishra
विनोद मिश्रा author

दिल्ली से लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ में करीब दो दशक से टीवी पत्रकारिता कर रहें है। यूपी की सियासत की नब्ज और ब्यूरोकेसी की समझ है। पत्रकारिता एक पैशन ... और देखें

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