देश छोड़ने के नोटिस पर रोक लगाने की मांग कर रहे एक्टर इमरान खान (Imran Khan) को फिलहाल राहत की उम्मीद है। उनकी पिटीशन पर आज होने वाली सुनवाई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उपलब्ध नहीं होने के कारण टल गई। अब अदालत 2 नवंबर को मामले की सुनवाई करेगी। ऐसे में इमरान खान को अंतरिम राहत मिलने की संभावना बनी हुई है। आइए पूरी बात जानते है इस रिपोर्ट में...(टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें-'लीव इंडिया नोटिस' के खिलाफ Imran Khan की याचिका पर सुनवाई टली)
2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
इमरान खान की पिटीशन पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के मौजूद न होने के कारण सुनवाई टाल दी गई। अब इस मामले पर 2 नवंबर को सुनवाई होगी। सभी की नजरें इस सुनवाई पर रहेंगी, क्योंकि इससे इमरान खान के आगे के कदम तय हो सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, इमरान खान को 28 अक्टूबर को देश छोड़ने का नोटिस मिल सकता था। ऐसे में सुनवाई टलने से उन्हें फिलहाल कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सुनवाई टलने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें राहत मिल गई है। उन्हें अंतरिम राहत मिलेगी या नहीं, इसका फैसला अदालत ही करेगी।
अब अदालत के फैसले पर टिकी नजरें
इस मामले में अगली सुनवाई अहम मानी जा रही है। इमरान खान की पिटीशन पर अदालत क्या रुख अपनाती है और उन्हें कोई अंतरिम राहत मिलती है या नहीं, यह 2 नवंबर को साफ हो सकता है। फिलहाल सुनवाई टलने के बाद उनके पास कानूनी विकल्पों पर आगे बढ़ने का समय है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास अमेरिका का पासपोर्ट है। यह पूरा मामला 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक प्रदर्शन से जुड़ा है। इस प्रदर्शन में इमरान खान भी शामिल हुए थे। प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इसके बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इमरान खान के खिलाफ शिकायत की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद उन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और इससे जुड़े नियमों का उल्लंघन किया। इसके बाद मुंबई के विदेशी नागरिक पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया था।
