Lok Sabha Election 2024: चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में पोस्टल वोटिंग को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब मीडिया कर्मियों को भी पोस्टल बैलेट से वोटिंग का अधिकार दिया गया है। चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकृत मीडियाकर्मी अपने कार्यस्थल से ही पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकेंगे। हालांकि जानकारी के अनुसार इसके तहत सिर्फ वे ही मीडिया कर्मी वोट डाल सकेंगे, जिनका जिनका मीडिया कवरेज पास चुनाव आयुक्त द्वारा जारी किया जाएगा।
अधिकृत पत्रकार को भरना होगा फॉर्म 12डी
पत्रकारों को चुनाव आयोग की जरूरी सेवा की सूची में जगह मिल गई है। मतदान की खबर जुटाने में जुटे पत्रकार पोस्टल बैलेट के जरिए अपना मत दे सकेंगे। चुनाव के लिए अधिकृत पत्रकार को फॉर्म 12डी भरना होगा। फॉर्म संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से या फिर डाउनलोड कर हासिल कर सकते हैं।
नई अधिसूचना में चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा?
भारत निर्वाचन आयोग ने एक नई अधिसूचना जारी की है। इसमें लिखा गया है कि 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसरण में और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शासकीय प्रशासन के साथ परामर्श से मामले पर सम्पक्किचार करने पर, निर्वाचन आयोग, एतद्दवारानिर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के मौजूदा उपबंधों तथा आयोग के निदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार, लोक सभा तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ओडिशा और सिक्किम के वर्तमान साधारण निर्वाचन 2024 और 13 राज्यों में 26 विधानसभा उपनिर्वाचन क्षेत्रों (अनुलग्नक- ।। के अनुसार) में अनुबंध। (प्रति संलग्न) के अनुसार अनिर्वाय सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को मतदान के दिन ड्यूटी पर होने पर डाक मतपत्र द्वारा मत देने के लिए व्यक्तियों के एक वर्ग के रूप में अधिसूचित करता है, उक्त निर्वाचनों का कार्यक्रम 20.03.2024, 28.03.2024, 12.04.2024, 18.04.2024, 26.04.2024, 29.04.2024 और 07.05.2024 को अधिसूचित किए जाने के लिए निर्धारित है।'

चुनाव आयोग की नई अधिसूचना।
बता दें, अधिसूचना में अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग श्रेणियों को ये सुविधा मुहैया कराई गई है। जिसमें मीडियाकर्मियों का नाम भी शामिल किया गया है। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश में मेट्रो कर्मचारियों। रेलवे परिवहन (यात्री एवं माल ढुलाई) सेवाएं देने वाले। जिन मीडियाकर्मियों को प्राधिकरण पत्र उनके अनुमोदन से जारी किये गये हैं। जो आयोग मतदान दिवस की गतिविधियों को कवर करेगा। इसके अलावा बिजली विभाग, बीएसएनएल, डाक एवं टेलीग्राम, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, राज्य दुग्ध संघ एवं दुग्ध सहकारी समितियां, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य निगम विभाग, विमानन, सड़क परिवहन निगम, अग्निशमन सेवाएं, यातायात पुलिस, एम्बुलेंस सेवाएं, शिपिंग, अग्नि बल, जेल, उत्पाद शुल्क, जल प्राधिकरण, राजकोषीय सेवा, वन, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पुलिस, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, पावर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, प्रेस सूचना ब्यूरो, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, आपदा प्रबंधन के कर्मचारियों को ये सुविधाएं दी गई हैं। इसी तरह अन्य राज्यों में अलग-अलग श्रेणी के कर्मचारी इसमें शामिल हैं, जिनमें मीडियाकर्मियों का भी नाम है।
