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पंजाब में एक और भर्ती प्रक्रिया पर HC की रोक, 41 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और 44 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर भर्ती पर संकट

पंजाब फार्मासिस्ट ऑफिसर्स भर्ती प्रक्रिया पर रोक के बाद अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक और भर्ती प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस बार मामला Punjab State Rural Livelihoods Mission (PSRLM) के तहत होने वाली 41 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और 44 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पदों की भर्ती से जुड़ा है।

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पंजाब में एक और भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक

पंजाब में भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फार्मासिस्ट ऑफिसर्स भर्ती प्रक्रिया पर रोक के बाद अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक और भर्ती प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस बार मामला Punjab State Rural Livelihoods Mission (PSRLM) के तहत होने वाली 41 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और 44 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पदों की भर्ती से जुड़ा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। अदालत की आगे की कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि भर्ती प्रक्रिया में सामने आई अनियमितताओं को लेकर क्या स्थिति बनती है। फिलहाल 41 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और 44 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर यानी कुल 85 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों को अब हाईकोर्ट के अगले आदेश का इंतजार करना होगा।

दरअसल, इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत जनवरी 2026 में हुई थी। इसके बाद फरवरी में परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया गया। भर्ती में उम्मीदवारों के मूल्यांकन के लिए कुल 100 अंक निर्धारित किए गए थे। इनमें 70 अंक लिखित परीक्षा के लिए, 10 अंक इंटरव्यू, 10 अंक शैक्षणिक योग्यता और 10 अंक अनुभव के आधार पर तय किए गए थे।

विवाद यहीं से शुरू हुआ। कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए सवाल उठाया कि परिणाम में लिखित परीक्षा के अलावा बाकी 30 अंकों का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उम्मीदवारों को यह जानकारी नहीं दी गई कि इंटरव्यू, क्वॉलिफिकेशन और एक्सपीरियंस के लिए उन्हें कितने-कितने अंक दिए गए हैं। परिणाम में सिर्फ कुल अंक बताए गए हैं।

हाईकोर्ट ने बुधवार को इस भर्ती प्रक्रिया पर 2 सितंबर तक रोक लगाने का आदेश दिया। यानी अगली सुनवाई तक भर्ती से जुड़ी आगे की प्रक्रिया पर रोक रहेगी। इस आदेश के बाद भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है और अब उनकी नजर अदालत की अगली सुनवाई पर है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भर्ती से जुड़े सभी रिकॉर्ड तलब किए। इसके साथ ही अदालत ने वकीलों और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक कमेटी गठित की, ताकि भर्ती प्रक्रिया और उम्मीदवारों को दिए गए अंकों की जांच की जा सके। कमेटी ने रिकॉर्ड की जांच के बाद अंक देने की प्रक्रिया में अनियमितताएं पाए जाने की बात कही। इसी रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

Manoj Kumar
मनोज कुमार author

मनोज कुमार को टीवी पत्रकारिता में काम करने का 20 साल का अनुभव है. वर्तमान में वह Times Now नवभारत में डिप्टी न्यूज एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं. 2022 से चंडीगढ़ ब्यूरो हेड के तौर पर चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश को कवर कर रहे हैं. उन्होंने पंजाब बाढ़ त्रासदी, ऑपरेशन सिंदूर जैसी बड़ी घटनाओं को ग्राउंड जीरो से कवर किया है. हिमाचल प्रदेश में संजौली मस्जिद कवरेज के लिए उन्हें ENBA अवॉर्ड मिल चुका है.

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