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नाबालिग का यौन शोषण करने वाले केरल के शख्स को मिली 142 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा

  • Agency by: Agency
  • Updated Oct 1, 2022, 05:00 PM IST

Kerala: हालांकि दोषी ठहराए गए आनंदन पीआर उर्फ ​​बाबू को 60 साल जेल की सजा काटनी होगी। 20 मार्च, 2021 को तिरुवल्ला पुलिस ने उसके खिलाफ 2019 और 2021 के बीच 10 साल की बच्ची के साथ रेप करने और उन दो सालों के दौरान कई बार क्रूर तरीके से यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया था। दोषी बाबू बच्ची का रिश्तेदार था और उसके माता-पिता के साथ उसी घर में रहता था।

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केरल के शख्स को मिली 142 साल की सजा।

KEY HIGHLIGHTS

  1. केरल के शख्स को मिली 142 साल की सजा
  2. नाबालिग का यौन शोषण करने पर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला
  3. कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

Kerala: केरल के पठानमथिट्टा की एक पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की बच्ची के साथ दो साल तक यौन उत्पीड़न करने वाले 41 साल के व्यक्ति को 142 साल के कठोर कारावास और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट ने व्यक्ति को सजा सुनाते हुए कहा कि अगर आरोपी ने जुर्माना नहीं भरा तो उसे तीन साल और कारावास भुगतना होगा। ये जिले में एक पॉक्सो मामले में किसी आरोपी को दी गई अब तक की अधिकतम सजा है।

नाबालिग का यौन शोषण करने वाले को मिली 142 साल की सजा

पीटीआई के मुताबिक हालांकि दोषी ठहराए गए आनंदन पीआर उर्फ बाबू को 60 साल जेल (Jail) की सजा काटनी होगी। 20 मार्च, 2021 को तिरुवल्ला पुलिस ने उसके खिलाफ 2019 और 2021 के बीच 10 साल की बच्ची के साथ रेप करने और उन दो सालों के दौरान कई बार क्रूर तरीके से यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया था। दोषी बाबू बच्ची का रिश्तेदार था और उसके माता-पिता के साथ उसी घर में रहता था।

5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा

पथानामथिट्टा जिला पुलिस ने कहा कि मामले में जहां अभियोजन पक्ष के लिए प्रमुख पॉक्सो अभियोजक वकील जेसन मैथ्यूज पेश हुए, गवाहों के बयान, मेडिकल रिकॉर्ड और सबूत अभियोजन पक्ष के पक्ष में मजबूत थे। तिरुवल्ला पुलिस निरीक्षक हरिलाल ने मामला दर्ज किया और जांच की और कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया। जिला पुलिस ने कहा कि कुल 142 साल का कठोर कारावास और पॉक्सो के तहत सूचीबद्ध अपराधों के लिए आरोपी पर कुल 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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