'मंगलसूत्र' की तुलना 'कुत्ते की चेन' से करना पड़ा भारी, गोवा की प्रोफेसर पर आई आफत

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Nov 10, 2020, 02:21 PM IST

राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी की गोवा इकाई के राजीव झा ने गोवा की एक प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला के खिलाफ मंगलसूत्र पर लिखे सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

'मंगलसूत्र' की तुलना 'कुत्ते की चेन' से करना पड़ा भारी, गोवा की प्रोफेसर पर आई आफत

मुंबई: जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए गोवा के एक लॉ कॉलेज में सहायक प्रोफेसर शिल्पा सिंह के खिलाफ सोमवार को एक एफआईआर दर्ज की गई है। मामला राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी की गोवा इकाई के राजीव झा की शिकायत पर दायर किया गया था।

झा ने अपनी शिकायत में एक फेसबुक पोस्ट का हवाला दिया, जो पण जी के वीएम सलगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ में राजनीति विज्ञान पढ़ाते वाली प्रोफेसर की ओर से की गई थी। उन्होंने 21 अप्रैल को पितृसत्ता और हठधर्मिता पर लिखते हुए मंगलसूत्र की तुलना कुत्ते के गले में बांधी जाने वाली जंजीर से कर दी थी।

प्रोफेसर शिल्पा सिंह की ओर से अपमानजनक और धमकी भरे संदेशों के लिए पुलिस से कथित तौर पर संपर्क किया गया है। यह मैसेज उन्हें 'झा के सोशल मीडिया' पर अपमानजनक पोस्ट के बाद 30 अक्टूबर से मिल रहे हैं।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, कॉलेज के एबीवीपी द्वारा सिंह के खिलाफ एक शिकायत पर लिखित प्रतिक्रिया भेजे जाने के बाद यह अपडेट सामने आया है। एबीवीपी ने शिकायत की थी कि सिंह एक विशेष धर्म के बारे में सामाजिक रूप से घृणास्पद विचारों को बढ़ावा देती हैं और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की गई थी हालांकि ऐसी कोई कार्रवाई कॉलेज की ओर से फिलहाल नहीं की गई है।

राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के राजीव झा ने इस पर कहा कि वह 'एबीवीपी मामले' के बारे में जानते थे लेकिन वह इसके पक्ष में नहीं हैं, और उन्होंने शिकायत 'व्यक्तिगत  क्षमता' पर दर्ज कराई है।

घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए, एसपी (उत्तरी गोवा) उत्कर्ष प्रसून ने कहा कि राजीव झा और शिल्पा सिंह दोनों की शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया, 'शिल्पा सिंह को आईपीसी धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से धार्मिक भावनाओं को अपमानित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है जबकि पोंडा निवासी राजीव झा पर आईपीसी धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला की अपमानजनक विनय) के तहत मामला दर्ज किया गया है।'

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