शहर

Delhi: नशे की लत ने किया चोरी करने को मजबूर, घर में घुसकर युवक ने उड़ाए 90 लाख के गहने; पुलिस ने लिया एक्शन

उत्तर-पश्चिम दिल्ली में 90 लाख रुपये मूल्य के सोने और हीरे के गहनों की चोरी के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी, नशे की लत के चलते पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए चोरी में शामिल हुआ था। बुराड़ी निवासी 22 वर्षीय सनी सरकार के पास से 400 ग्राम चोरी किए गए आभूषण बरामद किए गए हैं।

Image

दिल्ली में 90 लाख रुपये के गहने चुराने वाला 22 वर्षीय युवक गिरफ्तार (सांकेतिक फोटो)

Delhi News: उत्तर-पश्चिम दिल्ली में करीब 90 लाख रुपये मूल्य के सोने और हीरे के गहनों की चोरी के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने नशे की लत पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत के चलते इस चोरी को अंजाम दिया। पकड़े गए युवक की पहचान बुराड़ी निवासी 22 वर्षीय सनी सरकार के रूप में हुई है। उसके पास से लगभग 400 ग्राम चोरी किए गए आभूषण भी बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी नशे का आदी है और पहले भी पानी के मीटर चोरी करने जैसे छोटे-मोटे अपराधों में शामिल रहा है, हालांकि वह अब तक पुलिस की पकड़ से बचता रहा था।

पुलिस की जांच में क्या आया सामने?

जांच में सामने आया कि सनी सरकार ने मुखर्जी नगर के रामलीला मैदान के पास स्थित एक घर को अपना निशाना बनाया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, मुख्य गेट आसानी से खुल जाने की वजह से आरोपी घर में घुस गया और आभूषण चोरी कर लिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की, जिसमें आरोपी को घर के सामने से प्रवेश करते और पीछे के रास्ते से बाहर निकलते हुए देखा गया। इसके बाद वह पैदल बत्रा बांध की ओर गया और वहां से ई-रिक्शा लेकर कोरोनेशन पार्क तक पहुंचा। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और उसके घर से चोरी किए गए सभी आभूषण बरामद कर लिए गए।

यूएपीए मामले में आरोपी दो व्यक्तियों को जमानत

वहीं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकवादी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप में यूएपीए के तहत मामला दर्ज दो व्यक्तियों को जमानत दे दी है, यह कहते हुए कि वे पहले से ही चार साल से अधिक समय तक जेल में रह चुके हैं। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने हारिस निसार लंगू और जामिन आदिल भट की अपील मंजूर की। दोनों को अक्टूबर 2021 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था और 2023 में निचली अदालत ने उनकी जमानत की मांग खारिज कर दी थी।

पीठ ने बताया कि अपीलकर्ताओं की भूमिका सीमित होने के कारण उनकी निरंतर हिरासत न्याय के नजरिए से सही नहीं होगी। अदालत ने कहा कि, इसलिए, हमारे विचार में, अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें निरंतर हिरासत में रखने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। अपीलकर्ता पहले ही लगभग चार साल और चार महीने जेल में बिताकर आ चुके हैं और मामले की सुनवाई जल्द खत्म होने की कोई निश्चितता नहीं है।"

(इनपुट - भाषा)

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। शहर (Cities News in Hindi) अपडेट और ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

Nilesh DwivedI
निलेश द्विवेदी author

निलेश द्विवेदी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी टीम में काम कर रहे हैं। वे शहरों से जुड़ी लोकल घटनाएं, क्राइम, राजनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्यवार अप... और देखें

End of Article