BJP नेता पशुपतिनाथ हत्या मामला, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 16 दोषियों को सुनाई उम्रकैद

Pashupati Nath Murder Case : भाजपा नेता पशुपति नाथ की हत्या मामले में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को सजा सुनाया। कोर्ट ने 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि अक्टूबर 2022 में वाराणसी के जय प्रकाश नगर में पशुपति की हत्या हुई थी। कोर्ट ने गुरुवार को 16 आरोपियों को दोषी ठहराया।

Pashupatinath  murder cas

पशु पतिनाथ मर्डर केस (फाइल फोट)

Pashupati Nath Murder Case : भाजपा नेता पशुपति नाथ की हत्या मामले में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को सजा सुनाया। कोर्ट ने 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि अक्टूबर 2022 में वाराणसी के जय प्रकाश नगर में पशुपति की हत्या हुई थी। कोर्ट ने गुरुवार को 16 आरोपियों को दोषी ठहराया।

मीडिया खबरों के हवाले प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अदालत ने हत्या, बलवा, ग़ैरमामूली हमले और षडयंत्र की धाराओं में दोष माना। कोर्ट ने कुल 16 दोषियों को धारा 302, 307, 147 और 149 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। खुशी जाहिर करते हुए पतिनाथ सिंह के बेटे रुद्रेश सिंह ने कहा कि यह सत्य की जीत है। आज उनके पिता की आत्मा को शांति मिलेगी।

मामले पर एडीजीसी क्रिमिनल मनोज गुप्ता का कहना था कि कोर्ट के फैसले से न्याय की जीत हुई है और सभी 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई है। टीवी9 के मुताबिक, इस मामले में कुल 18 लोगों के खिलाफ 13/10/2022 को सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें दो आरोपी जुवेनाइल पाए गए थे. विशाल गुप्ता और पवन सरोज जुवेनाइल पाए गए थे, लिहाजा उनकी फाइल जुवेनाइल कोर्ट को भेज दी गई थी। बाकी 16 लोगों के खिलाफ एफटीसी कोर्ट में मुकदमा चला और आज फैसला आया है।

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Pushpendra kumar author

गंगा-यमुना के दोआब में बसे फतेहपुर जनपद से ताल्लुक रखते हैं। बचपन एक छोटे से गांव में बीता और शिक्षा-दीक्षा भी उसी परिवेश में हुई। साल 2018 में छत्रपत...और देखें

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