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अब नहीं चलेगा 'लाउड' स्टाइल: प्रेशर हॉर्न-मॉडिफाइड साइलेंसर पर यूपी में बड़ा एक्शन, शोर मचाया तो RC-DL दोनों खतरे में

Car Bike Shor Issue in UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदेश में मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को अपर्याप्त बताया गया था।

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अब नहीं चलेगा 'लाउड' स्टाइल: प्रेशर हॉर्न-मॉडिफाइड साइलेंसर पर यूपी में बड़ा एक्शन, शोर मचाया तो RC-DL दोनों खतरे में

UP Noise Pollution: घर से बाहर निकलते ही शोर और ध्वनि प्रदूषण इतना मिलता है कि सिर दर्द होने लगता है। ऐसे हॉर्न आ गए हैं, जो इतनी तेज होते हैं, जिनसे सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मॉडिफाइड साइलेंसर जैसे कुछ अवैध उपकरण भी हैं, जिनपर अब सख्त कार्रवाई होने जा रही है। आपने अक्सर देखा होगा विशेषकर बुलेट जैसी बाइकों में कि बाइक सवार तेज बाइक चलाते हुए पटाखे भी छोड़ता है, जिससे ना सिर्फ ध्वनि प्रदूषण होता है, बल्कि जान-माल के नुकसान की भी आशंका बनी रहती है। अब जहां उत्तर प्रदेश में ऐसी ही समस्या को रोकने के लिए परिवहन विभाग तैयार हो गया है। पहले जहां सिर्फ चालान कटता था, अब RC और DL भी जाएगा।

ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां पुलिस ने बाइकों को सीज भी किया है। इसी दिशा में अब सिर्फ चालान नहीं, बल्कि सीधे RC निलंबन और ड्राइविंग लाइसेंस अमान्य करने जैसी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि यूपी के गाजियाबाद से यह अभियान शुरू हो गया है, जो पूरे राज्य में चलाया जाएगा। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, अभी डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हापुड़ जिले में रैली के दौरान कुछ युवक अपने वाहनों से स्थिति बिगाड़ रहे थे, जिसपर नकेल कंसते हपए हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने बुलेट सवार की सारी हेकड़ी निकाल दी।

बाइक सवाल भरी भीड़ में रैली के दौरान बुलेट से तेज पटाखे छोड़ रहा था, जो पहले से ही अत्याधिक शोर में और चिंता बढ़ा रहा था। इसपर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था।

हाईकोर्ट की सख्ती और एक्शन शुरू

दरअसल, 2 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दायर जनहित याचिका (PIL संख्या-15385/2021) की सुनवाई के दौरान प्रदेश में मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को अपर्याप्त बताया गया था। इसपर कोर्ट ने चिंता जताई थी, जहां इसके बाद परिवहन विभाग ने गंभीरता से मामले को देखते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई अभियान शुरू कर दिया।

बता दे कि अब RC निलंबित करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए अमान्य कर दिया जाएगा, अगर कोई रूल तोड़ता नजर आया तो। इसके अलावा धारा 190(2) के तहत पहली बार उल्लंघन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं, ऐसे गलत साइलेंसर लगाने के लिए गैराज और वर्कशॉप भी जांच के दायरे में आएंगे।

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Nitin Arora
नितिन अरोड़ा author

नितिन अरोड़ा टाइम्स नाउ नवभारत में न्यूज डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया में उनका 6 वर्षों का अनुभव है। वह राजनीति, देश–विदे... और देखें

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