उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में जनवरी 2025 से 'समान नागरिक संहिता' (यूसीसी) लागू हो जाएगी। पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूसीसी जनवरी में प्रदेश में लागू होगी। इसके लिए प्रशिक्षण, ऐप और अन्य संबंधित कार्य चल रहे हैं। जो भी इससे जुड़े हुए विभाग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण पर प्रदेश सरकार का मंत्र रहा है और यूसीसी भी इस मंत्र के साथ आगे बढ़ेगा।
विधानसभा से पारित
मार्च 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रदेश में 'समान नागरिक संहिता' लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। इस क्रम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी, 2024 को राज्य विधानसभा से 'समान नागरिक संहिता विधेयक - 2024' पारित किया गया।
राष्ट्रपति की सहमति
इस विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च, 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी क्रम में अब 'समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड- 2024 अधिनियम' की नियमावली भी तैयार कर ली गई है। इस तरह उत्तराखंड अब जनवरी से 'समान नागरिक संहिता' लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस प्रकार उत्तराखंड आजादी के बाद 'समान नागरिक संहिता' लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा।
इनपुटः भाषा
