Pune Crime News: चप्पलों से महिला ने की ट्रैफिक कांस्टेबल की पिटाई, चढ़ी पुलिस के हत्थे
Pune Crime News: पुणे में एक महिला ने महिला ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ मारपीट की है। नो-पार्किंग एरिया में आरोपी महिला की मोटरसाइकिल उठाने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया था। गुस्से में आरोपी महिला ने उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि, महिला ने ट्रैफिक कांस्टेबल को चप्पलों से पीटा है।
महिला ने महिला ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ मारपीट की (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- एक महिला ने महिला ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ मारपीट की
- नो-पार्किंग एरिया में मोटरसाइकिल उठाने को लेकर हुआ विवाद
- महिला ने ट्रैफिक कांस्टेबल को चप्पलों से पीटा
बुधवार को तिलक चौक पर ड्यूटी पर तैनात एक महिला ट्रैफिक कांस्टेबल को चप्पलों से पीटने के आरोप में पुलिस ने 35 वर्षीय एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला की पहचान ताड़ीवाला रोड के सीता रमेश पुजारी के रूप में हुई है।
इस बात पर हुआ झगड़ापुलिस के मुताबिक, नो-पार्किंग एरिया से आरोपी महिला की मोटरसाइकिल उठाने को लेकर उसकी महिला ट्रैफिक कांस्टेबल से तीखी नोकझोंक हो गई थी, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। वहीं मारपीट के बाद महिला कांस्टेबल ने पुलिस में आरोपी महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। महिला कांस्टेबल की शिकायत के अनुसार, जब वह बुधवार दोपहर 1:30 बजे तिलक चौक पर ट्रैफिक की निगरानी कर रही थी, तब आरोपी महिला ने महिला कांस्टेबल से संपर्क किया और पूछा कि उसकी मोटरसाइकिल क्यों उठाई गई। महिला कांस्टेबल के अनुसार, उसने आरोपी से कहा कि, वह इस बारे में अनजान है क्योंकि जिस जगह से वाहन उठाया गया था वह उसके एरिया में नहीं आता है।
आरोपी महिला ने गाली-गलौज शुरू कीमहिला कांस्टेबल ने उसे पास के एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी से संपर्क करने के लिए कहा। हालांकि, आरोपी ने कहा कि, महिला कांस्टेबल ट्रैफिक पुलिस में हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। महिला कांस्टेबल के जवाब से गुस्साई आरोपी महिला ने गाली-गलौज शुरू कर दी और उसकी पिटाई कर दी। महिला ने कथित तौर पर ट्रैफिक कांस्टेबल को चप्पलों से पीटा, उसके बाल पकड़कर घसीटा और उसकी वर्दी फाड़ दी। विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल), 332 (स्वेच्छा से लोक सेवक को अपने कर्तव्य से रोकने के लिए चोट पहुंचाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) भी लगाई गई है।
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