पटना

गलती से अगर हो जाए मिस्टेक तो भी नहीं रुकेगा दाखिल-खारिज, राजस्व विभाग ने दिया 30 दिन का अल्टीमेटम

बिहार में जमीन दाखिल-खारिज के पेंडिंग मामलों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डीसीएलआर को 30 दिन के भीतर मामूली गलतियों के चलते रिजेक्ट हुए मामलों को निपटाने के आदेश दिए हैं। इससे लंबे समय से पेंडिंग दाखिल-खारिज के मामलों को लेकर जमीन के मालिकों को अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।

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गलती से अगर हो जाए मिस्टेक तो भी नहीं रुकेगा दाखिल-खारिज

बिहार में जमीन दाखिल-खारिज मामले से जमीन के मालिकों अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी यह परेशानी भी जल्द ही खत्म होने वाली है। क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सुधार डिप्टी कलेक्टर (DCLR) को इन मामलों के संबंध में पत्र लिखा है। इस पत्र के अनुसार, छोटे-छोटे कारणों से पेंडिंग दाखिल-खारिज मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के आदेश दिए गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 30 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसमें मामूली गलतियों के चलते रिजेक्ट किए गए मामलों को निपटाने का आदेश दिए गए है।

जमीन दाखिल-खारिज मामलों को होगा निपटारा

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा लिखे गए पत्र में यह भी कहा गया है कि बिना किसी ठोस कारण के किसी जमीन के दाखिल-खारिज मामले को पेंडिंग रखना उचित नहीं है। छोटे-छोटे कारणों से पेंडिंग मामलों को जल्द निपटाने के आदेश दिए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि अब इससे संबंधित अधिकारी आपसे खुद संपर्क करेंगे और ऑफिस बुलाकर जमीन के दाखिल-खारिज काम को निपटाएंगे। लंबे समय से परेशान हो रहे लोगों की परेशानी को दूर किया जाएगा।

टाइपिंग एरर या अन्य मामूली गलती पर 30 दिन में अपील का प्रावधान

जमीन दाखिल-खारिज के काम में दस्तावेजों में अक्सर मामूली गलतियां देखन को मिलती है। जिसमें टाइपिंग एरर आदि शामिल है। इससे दस्तावेजों को पढ़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इससे बचने के लिए लोगों के पास 30 दिन का समय है, जिसके भीतर उन्हें अपील करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन इस दौरान भी जमीन के मालिकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अपील करने के बाद भी आवेदन डीसीएलआर की टेबल पर जस के तस पड़े रहते थे। उस पर कार्रवाई करने में बहुत लंबा समय लगता था। ऐसे में जमीन के मालिक लगातार ऑफिस के चक्कर लगाते रहते थे। जिससे न केवल उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था, बल्कि उनका किमती समय भी बर्बाद होता था। लोगों की इस समस्या को दूर करने के लिए ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इन मामलों को निपटाने के लिए एक डेडलाइन दी है।

31 मार्च तक दाखिल-खारिज निपटाने की डेडलाइन

लोगों की परेशानियों को समझते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने जिला डीसीएलआर को मामूली गलतियों और टाइपो से रिजेक्ट हुए मामलों को 31 मार्च तक निपटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अन्य मामलों में भी तेजी से कार्रवाई करने की निर्देश दिए हैं।

Varsha Kushwaha
वर्षा कुशवाहाauthor

वर्षा कुशवाहा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की एजुकेशन डेस्क पर बतौर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और पिछले 5 वर्षों से मीडिया में सक्रिय हैं। जर्नलिज़्म में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पूरा करने के बाद उन्होंने न्यूज रूम में तेजी, सटीकता और गहराई के साथ काम करते हुए अपनी मजबूत संपादकीय पहचान बनाई है। वर्षा की विशेषज्ञता हाइपर-लोकल खबरों, इवेंट कवरेज और स्टेट पॉलिटिक्स से जुड़ी रिपोर्टिंग में भी है। अब तक वर्षा कुशवाहा 8,000 से अधिक खबरें लिख चुकी हैं, जिनमें कई अहम लोकल रिपोर्ट्स, एजुकेशन और करियर की खबरें तथा फीचर-आधारित स्टोरीज शामिल हैं।

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