Bihar BJP: अलीनगर विधायक मिश्रीलाल यादव की विधायकी खत्म, कोर्ट से सजा होने के बाद विधानसभा सदस्यता रद्द
Bihar BJP: 27 मई 2025 को दरभंगा की विशेष MP/MLA अदालत ने मिश्रीलाल यादव और उनके सहयोगी सुरेश यादव को IPC की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दो-दो साल की सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना सुनाया था, जिसके बाद अब उनकी विधायकी रद्द कर दी गई है।

भाजपा नेता मिश्रीलाल यादव (फोटो- @mishrilaldbg)
Bihar BJP: बिहार विधानसभा के अलीनगर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को शुक्रवार को राज्य विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। दरभंगा जिले की स्पेशल MP/MLA अदालत ने उन्हें 2019 के मारपीट मामले में दोषी ठहराया और सजा सुनाई। विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार, Representation of the People Act, 1951 की धारा 8 के तहत यादव की अयोग्यता 27 मई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।
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सजा के साथ-साथ जुर्माना
दरभंगा जिले की सांसद/विधायक (एमपी/एमएलए) अदालत ने 27 मई को यादव और उसके सहयोगी को 2019 के मारपीट के एक मामले में दो-दो साल कैद की सजा सुनाई थी। दरभंगा के विशेष एमपी/एमएलए अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यादव ने इससे पहले अदालत के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी जिसमें उन्हें तीन महीने की जेल और 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
2019 का है मामला
दरभंगा की विशेष एमपी/एमएलए अदालत के न्यायाधीश सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करुणा निधि प्रसाद आर्य ने फरवरी 2025 में उमेश मिश्रा नामक व्यक्ति को जनवरी 2019 में स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दोनों को तीन-तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपियों की दलीलें खारिज करते हुए अदालत ने मिश्रा की याचिका स्वीकार कर ली जिसमें उनकी सजा बढ़ाने का अनुरोध किया गया था और इसे बढ़ाकर दो साल की कैद कर दिया गया।
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