नोएडा

किसानों को मिलेंगे प्लॉट, NCR की प्राइम लोकेशन पर होगा अपना घर; प्राधिकरण ने बनाया ये प्लान

नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-145 स्थित ग्राम बेगमपुर में किसानों को रिहायशी प्लॉट देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद नोएडा प्राधिकरण अब चिह्नित भूमि पर किसानों को लगभग 22 प्रतिशत रिहायशी प्लॉट वितरित करने की तैयारी कर रहा है।

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(सांकेतिक फोटो)

Photo : iStock

नोएडा में सेक्टर-145 स्थित ग्राम बेगमपुर में किसानों को रिहायशी प्लॉट देने की दिशा में नोएडा प्राधिकरण ने 31.3828 हेक्टेयर भूमि पर चिह्नांकन, पैमाइश और पिलर लगाने का काम पूरा कर लिया है। इस दौरान, नोएडा प्राधिकरण और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। ग्राम बेगमपुर की कुल 108.223 हेक्टेयर भूमि के संबंध में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4/17 और 6/17 के तहत 7 नवम्बर 2007 और 17 मार्च 2008 को अधिसूचनाएं जारी हुई थीं। हालांकि, 18 फरवरी 2008 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने स्थगन आदेश पारित कर दिया था। स्थगन हटने के बाद 7.559 हेक्टेयर भूमि का कब्जा 17 जून 2008 तथा शेष 100.664 हेक्टेयर भूमि का कब्जा 15 जून 2013 को लिया गया। इस पर 12 जनवरी 2011 और 13 दिसम्बर 2013 को अवार्ड घोषित किए गए।

कुछ किसानों द्वारा दाखिल रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने 13 सितम्बर 2019 को आदेश पारित किया कि प्रतिकर का भुगतान उस समय प्रचलित दर पर किया जाए। नोएडा प्राधिकरण और कुछ किसानों ने इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन 9 मई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा। इसके बाद, पुनर्विचार याचिका भी 2 नवम्बर 2022 को निरस्त कर दी गई।

नए अवार्ड घोषित

पुनः 17 मई 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि उच्च न्यायालय का आदेश ही प्रभावी रहेगा। इन आदेशों के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी (भू-अर्जन) द्वारा 28 जनवरी 2023 को और कलेक्टर भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ, गौतमबुद्धनगर द्वारा 19 जुलाई 2024 को नए अवार्ड घोषित कर दिए गए थे।

नोएडा प्राधिकरण अब चिह्नित भूमि पर किसानों को लगभग 22 प्रतिशत रिहायशी प्लॉट वितरित करने की तैयारी कर रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने पुनः स्पष्ट किया है कि ग्राम बेगमपुर की जिस भूमि पर कार्यवाही की गई है, उस पर वर्तमान में किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है। भूमि का अर्जन एवं कब्जा वैध है और यदि भविष्य में प्रतिकर बढ़ाने का कोई आदेश आता है तो उसका भी पूरी निष्ठा से अनुपालन किया जाएगा।

Pushpendra kumar
पुष्पेंद्र कुमारauthor

पुष्पेंद्र कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में चीफ कॉपी एडिटर के रूप में सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से वे पिछले 7 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक खबरें लिखी हैं। पुष्पेंद्र हाइपर-लोकल मुद्दों, रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कृषि और मौसम से जुड़ी खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं। शहर से लेकर गांव-देहात तक की संवेदनशीलताओं को समझते हुए वे लोकल खबरों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल तथ्यपूर्ण होता है, बल्कि पाठकों से भावनात्मक रूप से भी जुड़ता है।

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