Noida News: नोएडा अथॉरिटी से आवासीय भूखंडों का आवंटन ले चुके लोगों के लिए जरूरी खबर है। अथॉरिटी ने आवासीय भूखंडों पर घर बनाने और कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने से जुड़े कई नियमों को सख्त कर दिया है। अगर आपको भूखंड आवंटन लिए 12 वर्ष हो चुके हैं और अब तक घर नहीं बनाया गया है तो अब आपके पास एक अंतिम अवसर है। इसके बाद प्राधिकरण की ओर से भूखंड आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी ने इसके लिए आधिकारिक बयान जारी किया है।
नोएडा अथॉरिटी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, शहर की विभिन्न आवासीय भूखंड योजनाओं में जिन लोगों को प्लॉट खरीदे 12 वर्ष हो गए और उन्होंने अब तक घर नहीं बनाए हैं, ऐसे आवंटियों को अंतिम मौका दिया जा रहा है। ऐसे आवंटियों को प्राधिकरण में आवेदन करना होगा। इसके बाद शुल्क जमा करके भवन निर्माण करने व कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए समय विस्तार हासिल कर सकेंगे। सशुल्क समय विस्तार के लिए आवेदन करने की अंतिम डेट 31 मार्च 2023 है। आपको बता दें कि प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया।
क्या कहता है नियम
नोएडा अथॉरिटी के मौजूदा नियमों के अनुसार सभी आवंटियों को भूखंडों पर घर बनाने और कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए 12 वर्ष का समय दिया जाता है। इसके बाद आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया की जाती है। 12 वर्ष बीतने के बावजूद प्लॉट पर घर नहीं बनाने वालों की संख्या ज्यादा है। ऐसे लोगों ने अब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं लिए हैं। इन्हें शुल्क जमा करके समय विस्तार लेने का प्राधिकरण अंतिम अवसर दे रही है। इस नियम में बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है।
समय विस्तार के लिए देना होगा शुल्क
जानकारी के लिए बता दें कि प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी के अनुसार अब घर बनाने और कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए 10 वर्ष का ही समय मिलेगा। यह 10 वर्ष बीतने के बाद आवंटी को आवेदन कर समय विस्तार लेना होगा। समय विस्तार लेने के लिए आवंटन दर का 10 प्रतिशत शुल्क जमा करना पड़ेगा। समय विस्तार केवल 2 वर्षों के लिए ही दिया जाएगा। बता दें कि किसी भी आवंटी को अधिकतम 12 वर्ष में घर का निर्माण करना होगा और कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा। इसके बाद कोई अवसर नहीं मिल सकता। इसके बाद भूखंड आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
