नोएडा

Noida News: शहर में बजाया बेवजह हॉर्न, तो भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना! जानिए नोएडा प्राधिकरण लागू करने वाला है कौन सा नियम

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 24, 2023, 01:10 PM IST

Noida Authority Plan: नोएडा प्राधिकरण शहर में साइलेंस जोन बनाने जा रहा है। इसके लिए प्राधिकरण की ट्रैफिक सेल ने तैयारी शुरू कर दी है। नोएडा के साइलेंस जोन में बेवजह हॉर्न बजाने पर जुर्माना देना होगा। प्राधिकरण ने शहर में साइलेंस जोन श्रेणी में अस्पताल, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक स्थल और कोर्ट परिसर को रखा है।

Image

नोएडा में बेवजह हॉर्न बजाने पर देना होगा जुर्माना (प्रतीकात्मक तस्वीर)

KEY HIGHLIGHTS
  • नोएडा प्राधिकरण की ट्रैफिक सेल शहर में बनाएगा साइलेंस जोन
  • साइलेंस जोन में हॉर्न बजाने पर देना होगा दस हजार तक जुर्माना
  • साइलेंस जोन में 100 मीटर के दायरे में हॉर्न बजाना रहेगा बैन

Noida News: नोएडा में गाड़ी चलाते वक्त बेवजह हॉर्न मारने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल, नोएडा प्राधिकरण की ट्रैफिक सेल शहर के कुछ इलाकों को साइलेंस जोन घोषित करने वाली है। इन साइलेंस जोन में अगर आप बेवजह हॉर्न बजाते हुए मिल गए तो 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण की ट्रैफिक सेल ने शहर में सर्वे करवाया है। सर्वे में 140 ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें साइलेंस जोन बना दिया जाएगा।

बता दें कि, प्राधिकरण की टीम ने इस कवायद के लिए पूरी तैयारी कर ली है। साइलेंस जोन के इलाकों को चिन्हित करने के बाद अब यहां साइन बोर्ड लगाने का भी काम शुरू कर दिया गया है। यानी अब आने वाले दिनों में अगर नोएडा के इन इलाकों में गाड़ी लेकर प्रवेश करते हैं, और हॉर्न बजाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।

इस तरह है जुर्माना देने का प्रावधान

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि, पहली बार हॉर्न बजाने पर 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, दूसरी बार हॉर्न बजाने पर 2,000 का जुर्माना देना होगा। इसी तरह अगर प्रेशर हॉर्न बजाया जाता है तो हॉर्न बजाने वाले पर 10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि किसी तरह की विशेष परिस्थितियों में हॉर्न बजाया भी जा सकता है।

इन जगहों को साइलेंस जोन में किया गया है शामिल

नोएडा प्राधिकरण के ट्रैफिक सेल विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि, नोएडा को अभी तीन भागों में बांटा गया है आवासीय, औद्योगिक और व्यवसायिक। अब एक चौथा जोन नोएडा में बनने जा रहा है, जो साइलेंस जोन है। साइलेंस जोन की श्रेणी में अस्पताल, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक स्थल और कोर्ट परिसर को शामिल किया गया है। इसके साथ ही कई ऐसे सेक्टरों को भी जोड़ा जाएगा जिसमें बड़ी संख्या में वृद्ध लोग रहा करते हैं। साइलेंस जोन में 100 मीटर के दायरे में हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगा रहेगा। प्राधिकरण की इस पहल से लोगों को लाभ मिलेगा। आमजनों को बेवजह हॉर्न बजाने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से राहत मिलेगी।
टाइम्स नाउ नवभारत
टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटलauthor

अक्टूबर 2017 में डिजिटल न्यूज़ की दुनिया में कदम रखने वाला टाइम्स नाउ नवभारत अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। अपने न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत की सोच एवं नजरिए के साथ आगे बढ़ते हुए यह न्यूज़ प्लेटफॉर्म आम लोगों से जुड़े मुद्दों का गहराई से विश्लेषण एवं उसे आसान भाषा में पेश करता आया है। राजनीति से लेकर खेल, मनोरंजन, कारोबार और आम लोगों के जीवन पर असर डालने वालीं खबरों का मायने समझाते हुए यह डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों के भरोसे पर खरा उतरा है। \n\nसाथ ही यह अपने न्यूज़ चैनल पर दिखाए जाने वाली खबरों, शोज, स्पशेल कार्यक्रमों एवं रिपोर्टों को पेश करता है। चैनल के ये कार्यक्रम एवं शोज देश-दुनिया के घटनाक्रमों पर एक नया एवं विश्वसनीय नजरिया देते हैं। अपनी खबरों एवं विश्लेषण के चलते पसंदीदा न्यूज़ प्लेटफॉर्म बन चुका टाइम्स नाउ नवभारत, डिजिटल लोगों के भरोसे को लगातार मजबूत कर रहा है।

और पढ़ें
End of Article