Dog Attack Policy: डॉग अटैक पॉलिसी लागू होने के बाद नोएडा में पहला जुर्माना, उठाना पड़ेगा इलाज का खर्च भी
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में एक स्कूली बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। इसके बाद कुत्ते के मालिक पर नोएडा में डॉग अटैक पॉलिसी (Dog Attack Policy) के तहत जुर्माना लगाया गया। इस पॉलिसी के तहत यह पहला मामला है जिसमें कार्रवाई की गई। पालतू कुत्ते के काटने की घटना बढ़ने के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी यह कानून बनाया था।
नोएडा में डॉग अटैक पॉलिसी में लागू होने के बाद पहला जुर्माना
नोएडा में डॉग अटैक पॉलिसी (Dog Attack Policy) लागू करने के बाद पहला जुर्माना लगाया गया है। पहली बार यह कार्रवाई ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा कार्तिक गांधी पर की गई है। कार्तिक गांधी को 7 दिनों के अंदर जुर्माने की रकम अथॉरिटी के खाते में जमा करानी होगी। कार्तिक गांधी को दिए गए नोटिस के अनुसार बच्चे का इलाज का खर्च भी उसे उठाना पड़ेगा। यह मामला ला रेजिडेंशिया सोसाइटी का है जिसमें बच्चे को सोसायटी के लिफ्ट में पालतू डॉगी ने अटैक कर उसे घायल कर दिया था।
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में एक स्कूली बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लिफ्ट में कुत्ते द्वारा बच्चे को काटने की करीब दो महीने में यह दूसरी घटना है। सितंबर में गाजियाबाद में हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में एक स्कूली बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। ताजा घटना लिफ्ट के अंदर लगे क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे में कैद हो गई। घटना बिसरख थाना क्षेत्र के ला रेजिडेंटिया सोसायटी के टावर 7 की लिफ्ट में हुई।
घटना उस समय हुई जब बच्चा इस स्कूल में जाने के लिए लिफ्ट में था। कुत्ते ने उसके हाथ पर काट लिया। नतीजतन, उन्हें चोटें आईं और उन्हें चार इंजेक्शन लगाए गए। कुत्ते के काटने की घटना के बाद से सोसाइटी के निवासी काफी डरे हुए हैं। एएनआई से बात करते हुए बच्चे की मां ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पालतू कुत्तों को छोटे बच्चों के पास नहीं लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों को सोसायटी में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए।
इससे पहले सितंबर में गाजियाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में एक स्कूली लड़के को कुत्ते ने काट लिया था, जबकि जानवर का मालिक मूक दर्शक बना हुआ था, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। यह घटना राजनगर एक्सटेंशन के चार्म्स कैसल में हुई थी, जब हाईराइज रिहायशी बिल्डिंग की लिफ्ट के अंदर कंधे पर स्कूल बैग लादे लड़के को कुत्ते ने काट लिया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लड़के के माता-पिता ने नंदीग्राम पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया था, जहां आईपीसी की धारा 289 (जानवरों के संबंध में लापरवाही का आचरण) के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।
जब वह लिफ्ट से बाहर निकली, तो कुत्ते ने फिर से बच्चे पर छलांग लगा दी, लेकिन महिला ने उसे खींच लिया। सर्किल ऑफिसर आलोक दुबे ने कहा कि राजनगर एक्सटेंशन में चार्म्स कैसल से वायरल वीडियो में एक लड़के पर कुत्ते ने हमला किया और महिला पट्टा पकड़कर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। लड़के के पिता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है और जांच अभी भी जारी है।
इस बीच कुत्तों से होने वाले खतरे के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा अथॉरिटी ने कुछ दिन पहले पालतू जानवरों को लेकर एक पॉलिसी बनाई थी। ऑथरिटी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पालतू पशु मालिकों को अगले वर्ष 31 जनवरी तक अपने कुत्तों या बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा अन्यथा उन्हें जुर्माना देना होगा। इसके अलावा, पालतू कुत्ते या बिल्ली के कारण कोई दुर्घटना होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह निर्णय हाल ही में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार नोएडा ऑथरिटी की 207 वीं बोर्ड बैठक में लिया गया था। ऑथरिटी ने शहर में कुत्ते के काटने की कई घटनाओं के मद्देनजर पालतू जानवरों को रखने और आवारा पशुओं को खिलाने की नीति को मंजूरी दी।
नोएडा ऑथरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रितु माहेश्वरी ने एक ट्वीट में कहा था कि नोएडा ऑथरिटी की 207 वीं बोर्ड बैठक में, आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों के लिए नोएडा ऑथरिटी की पॉलिसी निर्माण के संबंध में निर्णय लिया गया। नोएडा क्षेत्र के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ऑथरिटी द्वारा पॉलिसी तय की गई है।
नोएडा ऑथरिटी की नई पॉलिसी के तहत 31 जनवरी, 2023 तक पालतू कुत्तों या बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, या रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर जुर्माना लगाया जाएगा। पालतू कुत्तों की नसबंदी या एंटी रैबीज टीकाकरण भी अनिवार्य किया गया है जबकि उल्लंघन करने पर हर महीने 2000 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। सीईओ ने कहा था कि पालतू कुत्तों का नसबंदी/एंटीरेबीज टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उल्लंघन की स्थिति में (एक मार्च 2023 से) 2000 रुपए प्रति माह जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
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