नोएडा

Noida News: गौतमबुद्धनगर में अवैध बाइक टैक्सी के संचालन पर लगेगा ब्रेक, लगाया जाएगा जुर्माना

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 13, 2023, 02:20 PM IST

Gautam Budh Nagar Traffic Police: गौतमबुद्धनगर में अवैध बाइक टैक्सी के संचालन करने पर अब यातायात पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के वाहनों के विरुद्ध अप्रैल माह से एक अभियान शुरू किया जाएगा। बाइक का चालान करने के बाद जुर्माना भी लगाया जाएगा। बाइक को कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

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गौतमबुद्धनगर में अवैध रूप से संचालित बाइक टैक्सी पर अप्रैल माह से की जाएगी कार्रवाई (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Photo : ANI
KEY HIGHLIGHTS
  • अवैध बाइक टैक्सी के संचालन पर अप्रैल से लगाया जाएगा जुर्माना
  • वाहन का चालान करने के बाद लगाया जाएगा भारी भरकम जुर्माना
  • दिल्ली में बाइक टैक्सी बैन होने के बाद गौतमबुद्धनगर में फैल रही अवैध बाइक टैक्सी

Noida News: दिल्ली में अवैध बाइक टैक्सी बैन होने के बाद अब ये बाइक नोएडा में तेजी से पैर पसार रही है। अब इनको रोकने के लिए गौतमबुद्धनगर के परिवहन विभाग ने भी कमर कस ली है। अधिकारियों के अनुसार, इसके लिए एक स्पेशल अभियान अप्रैल माह से शुरू हो जाएगा। ऐसे वाहनों पर चालान की कार्रवाई होगी। एक से अधिक बार पकड़े जाने के बाद चालान की राशि बढ़ती जाएगी।

परिवहन विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, जिले में पांच साल पहले बाइक टैक्सी की शुरुआत की गई थी। नोएडा में 2446 बाइक टैक्सी रजिस्टर्ड की गई हैं। हालांकि इससे दोगुनी बाइक टैक्सी प्राइवेट नंबर की बाइक का कमर्शियल इस्तेमाल करने में ली गई है। ये नए-नए एप से जुड़कर शहर में चलाई जा रही हैं।

दिल्ली में लगी रोक, तो गौतमबुद्धनगर में शुरू हुआ संचालन

मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली में अवैध टैक्सी बैन होने के बाद इन वाहनों के सहारे अपनी रोजी रोटी चलाने वाले कई चालक गौतमबुद्धनगर आ गए हैं। एआरटीओ प्रवर्तन प्रशांत तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि, रजिस्टर्ड बाइक टैक्सी के अलावा जो लोग प्राइवेट बाइक का कमर्शियल इस्तेमाल किया करते हैं, उनके खिलाफ अक्सर कार्रवाई होती है। उन्होंने बताया है कि, अब विभाग इस पर कड़ा अभियान चलाने जा रहा है। मामले में तकनीकी विशेषज्ञों से मदद लेने के लिए परिवहन आयुक्त को पत्र लिखा गया है।

देना होगा इतना जुर्माना

एआरटीओ सियाराम वर्मा ने बताया है कि, शिकायत मिली है कि कुछ एप-आधारित बाइक टैक्सी कंपनियां 1988 के अधिनियम का उल्लंघन करते हुए खुद को एग्रीगेटर के रूप में पेश करने का काम कर रही हैं। अब कार्रवाई की रणनीति तैयार कर ली गई है। पहली बार अवैध बाइक टैक्सी के पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना और एक साल तक की कैद भी हो सकती है। बता दें कि, बाइक के कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के लिए एआरटीओ कार्यालय में 300 रुपये की फीस के साथ एक साल के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 1000 रुपये जमा करने होते है। वहीं कमर्शियल बाइक के लिए हर तिमाही 550 रुपये का शुल्क भी देना होता है। रजिस्टर्ड बाइक की नंबर प्लेट पीले रंग की होती है।
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