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मनी लॉन्ड्रिंग मामला : अल्फलाह यूनिवर्सिटी के चैयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल्फलाह यूनिवर्सिटी के चैयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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(सांकेतिक फोटो-Istock)

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल्फलाह यूनिवर्सिटी के चैयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। जवाद अहमद सिद्दीकी ने इस मामले में नियमित जमानत की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी को नामंजूर कर दिया। इस केस में प्रवर्तन निदेशालय पहले ही आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुका है।

Gaurav Srivastav
गौरव श्रीवास्तवauthor

टीवी न्यूज रिपोर्टिंग में 10 साल पत्रकारिता का अनुभव है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर कानूनी दांव पेंच से जुड़ी हर खबर आपको इस जगह मिलेगी। साथ ही चुनाव आयोग, विपक्ष के राजनीतिक घटनाक्रम से लेकर हर जनहित मुद्दे पर मेरी नजर रहती है।

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