Azam Khan: जिस Hate Speech Case में गई थी आजम खान की विधायकी, उसी मामले में हुए बरी

Azam Khan: हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को रामपुर कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसी मामले में आजम खान को तीन साल की सजा सुनााई गई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई।

Updated May 24, 2023 | 02:07 PM IST

Azam Khan

हेट स्पीच मामले में आजम खान बरी

Azam Khan: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को आज रामपुर कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को बरी कर दिया है। इसी मामले में निचली अदालत ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। बता दें, निचली अदालत ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी माना था और तीन साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने अपना फैसल 27 अक्टूबर को सुनाया था।
जानकारी के मुताबिक, इसी मामले में आजम खान की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट का रुख किया गया था, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई। आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया है कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को गलत माना है।

हमें झूठा फंसाया गया

आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हमने अपील दायर की थी। आज कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि निचली अदालत का फैसला गलत था और हेट स्पीच मामले में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। उन्होंने कहा, अभियोजन पक्ष केस नहीं साबित कर जाया, जाहिर तौर पर हमें झूठा फंसा गया था। अब हमें दोषमुक्त कर दिया गया है।

यहां जानिए पूरा मामला

हेट स्पीच से जुड़ा यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कहा है। आरोप था कि आजम खान ने मिलक विधानसभा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इस मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना की ओर से मामला दर्ज कराया गया था। रामपुर की निचली अदालत ने बीते साल 27 अक्टूबर को इस मामले में आजम खान को दोषी पाया था और तीन साल की सजा का ऐलान किया था। इसके बाद आजम खान की विधायकी चली गई थी, जिसके बाद रामपुर में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने जीत हासिल की थी।
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