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Kolkata Hotel Fire Case : 9 मौतों के बाद सख्त एक्शन, 25 होटल-लॉज और रेस्तरां को नोटिस; नियम तोड़ने पर होंगे सील

कोलकाता के शिखा इन होटल में आग से नौ लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। मध्य कोलकाता के 25 होटल, लॉज और रेस्तरां को अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने पर नोटिस जारी किया गया।

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कोलकाता होटल अग्निकांड के बाद होटलों को नोटिस

कोलकाता : शहर में पिछले दिनों मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित होटल ‘शिखा इन’ में लगी आग के कारण धुएं में दम घुटने से नौ लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। शनिवार को मध्य कोलकाता के 25 होटल, लॉज और रेस्तरां को कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय नहीं करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कोलकाता नगर निगम ने बताया कि पश्चिम बंगाल की शहरी विकास और नगरपालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने ’मार्क्विस स्ट्रीट’ इलाके में होटलों और गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों में आग से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं पाए जाएंगे, उन्हें तुरंत सील कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों के पालन के लिए अब अधिकारी बार-बार नोटिस जारी करने की प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे।

आग में नौ लोगों की हुई थी मौत

पॉल ने कहा, "नोटिस देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। अगर होटल में मेहमान ठहरे हैं तो उन्हें 24 घंटे में खाली करने को कहें और उसके बाद होटल को सील कर दें। अगर बाद में सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो इसे फिर से खोला जा सकता है। उन्होंने यह बात मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित होटल शिखा इन में हाल ही में लगी आग के बाद चलाए गए निरीक्षण अभियान के दौरान कही। इस आग में नौ लोगों की मौत हो गई थी। जिसमें से पांच बांग्लादेशी नागरिकों की मौत हुई थी, पीड़ितों के शव स्वदेश वापसी के लिए पेट्रापोल बॉर्डर पहुंचाए गए।

उन्होंने सवाल उठाया कि बिना जरूरी अनुमति के या नियमों का उल्लंघन कर कथित रूप से संचालित हो रहे प्रतिष्ठान वर्षों तक कैसे चलते रहे। पॉल ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोलकाता के पूर्व महापौर एवं नगरपालिका मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम से इस बात का जवाब मांगा कि ऐसे होटलों को संचालन की अनुमति कैसे दी गई।

पॉल ने सवाल किया, "इन प्रतिष्ठानों को संचालन की अनुमति किसने दी?" उन्होंने आरोप लगाया कि पहले पैसे के बदले अनियमितताओं को जारी रहने दिया गया था। इस बीच, केएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि ’फ्री स्कूल स्ट्रीट-मार्क्विस स्ट्रीट-न्यू मार्केट’ इलाके में 25 प्रतिष्ठानों को आग से सुरक्षा के नियमों और दिशानिर्देशों का पालन न करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

Pushpendra kumar
पुष्पेंद्र कुमारauthor

पुष्पेंद्र कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में चीफ कॉपी एडिटर के रूप में सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से वे पिछले 7 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक खबरें लिखी हैं। पुष्पेंद्र हाइपर-लोकल मुद्दों, रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कृषि और मौसम से जुड़ी खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं। शहर से लेकर गांव-देहात तक की संवेदनशीलताओं को समझते हुए वे लोकल खबरों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल तथ्यपूर्ण होता है, बल्कि पाठकों से भावनात्मक रूप से भी जुड़ता है।

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