Independence Day 2026: स्वतंत्रता दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। समारोह के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना या सुरक्षा संबंधी चुनौती से निपटने के लिए पुलिस ने विशेष प्रतिबंध लागू किए हैं। डीसीपी रोहित राजबीर सिंह की ओर से जारी आदेश के तहत स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के आयोजन स्थलों और सार्वजनिक सभाओं के आसपास पतंग उड़ाने समेत विभिन्न प्रकार की हवाई वस्तुओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।
सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बड़े सार्वजनिक आयोजनों के दौरान आसमान में उड़ने वाली वस्तुओं से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है। पतंग या अन्य हवाई वस्तुओं के कारण वीआईपी, कार्यक्रम में शामिल लोगों और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए परेशानी पैदा हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एहतियाती कदम उठाया गया है।
सुरक्षा इंतजामों में किसी तरह की बाधा न हो
आदेश के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी से पहले अनुमति लिए बिना ऐसी किसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी, जिससे सार्वजनिक शांति प्रभावित हो, लोगों को असुविधा हो या सुरक्षा इंतजामों में किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो। यह प्रतिबंध हर उन जगहों पर लागू रहेगा जहां स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रम या सार्वजनिक सभाएं आयोजित की जाएंगी।
16 अगस्त तक लागू रहेगा प्रतिबंध
पुलिस का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है और 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अनदेखी करने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों, संस्थानों और कार्यक्रम आयोजकों से सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पूरी तरह पालन करने की अपील की है। साथ ही सभी सहायक पुलिस आयुक्तों और थाना प्रभारियों को अपने-अपने इलाकों में आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी सुरक्षा कदम उठाए जा रहे हैं।
