Gurugram Hit and Run Case: गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक सवार को कार से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, हादसे से पहले आरोपी ने महिला बाइक सवार पर कथित तौर पर अभद्र टिप्पणियां की थीं। इसके बाद तेज रफ्तार कार से बाइक को टक्कर मारी गई, जिससे महिला कई मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गई।
पेशाब करने के बहाने भागने की कोशिश
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद बैंसला ने हिरासत से भागने की कोशिश भी की। उसने पेशाब करने के लिए बाहर जाने की बात कही और इसी दौरान भागने का प्रयास किया। हालांकि, गिरने के कारण उसे मामूली चोटें आईं। बाद में उसे अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार दिया गया। 33 वर्षीय कल्याण बैंसला हरियाणा के पलवल जिले के चांदहट का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक वह जिम चलाता है और प्रॉपर्टी से जुड़े कारोबार में भी काम करता है। वह शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। जिस मारुति सुजुकी सियाज से महिला की बाइक को टक्कर मारी गई, वह किसी परिचित के नाम पर पंजीकृत है, लेकिन घटना के समय बैंसला के कब्जे में थी। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है।
दोस्त लवनीश को भी पुलिस ने हिरासत में लिया
घटना के वक्त बैंसला के साथ कार में मौजूद उसके दोस्त लवनीश को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया गया है कि लवनीश आरोपी का दूर का रिश्तेदार है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि पूरे मामले में उसकी क्या भूमिका थी। गुरुग्राम के डीसीपी ईस्ट संदीप कुमार ने बताया कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोपी पर पीछा करने और अश्लील टिप्पणियां करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद बैंसला ने मीडिया को इंटरव्यू दिया था, लेकिन इसके बाद अपना मोबाइल फोन बंद कर फरार हो गया। आरोपी की तलाश के लिए तीन पुलिस टीमों का गठन किया गया था, जिन्होंने उसे राजस्थान के दौसा से पकड़ लिया।
इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
पुलिस के अनुसार, 14 सितंबर को एक महिला बाइक सवार ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर बताया था कि पिछली सुबह गोल्फ कोर्स रोड पर उसे एक कार ने टक्कर मार दी। पुलिस ने पीड़िता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उस समय कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली थी। इसके बाद सेक्टर-56 थाना पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को बाइक सवार शिवानी चौहान उर्फ 'सिया' पुलिस जांच में शामिल हुईं और उन्होंने लिखित शिकायत दी। इसके आधार पर एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 78 और 79 जोड़ी गई हैं। पुलिस के मुताबिक धारा 109 हत्या के प्रयास, धारा 78 पीछा करने और धारा 79 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से संबंधित है।
जानबूझकर बाइक को टक्कर मारने का आरोप
डीसीपी संदीप कुमार ने कहा कि पीड़िता ने आरोपी पर जानबूझकर बाइक को टक्कर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। वहीं, पीड़िता का बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 183 के तहत अदालत में दर्ज कराया जाएगा। दूसरी ओर, आरोपी के वकील नवीन बैसला ने आरोपों से अलग पक्ष रखा है। उनका कहना है कि हादसे के बाद आरोपी भीड़ से डर गया था और इसी वजह से मौके से चला गया। वकील ने दावा किया कि घटनास्थल पर करीब 25 से 30 बाइक सवार मौजूद थे और वे कथित तौर पर 120 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चला रहे थे। बचाव पक्ष ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो को भी एडिटेड और साजिश के तहत तैयार बताया है। आरोपी का दावा है कि यह जानबूझकर की गई टक्कर नहीं, बल्कि महज एक दुर्घटना थी।
महिला होने की वजह से निशाना बनाया
वहीं, पीड़िता ने सवाल उठाया है कि अगर यह केवल हादसा था तो आरोपी टक्कर के बाद मौके पर क्यों नहीं रुका। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसे महिला होने की वजह से निशाना बनाया गया। उसका कहना है कि हादसा इतना गंभीर था कि उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन सुरक्षा उपकरण पहनने के कारण उसकी जान बच गई। दौसा सदर थाना प्रभारी युद्धिष्ठिर के मुताबिक, बैंसला को कथित तौर पर लवनीश घटनास्थल से लेकर गया था, जबकि उसके एक अन्य साथी प्रमोद ने पलवल के टिकरी गुर्जर गांव से भागने में मदद की। प्रमोद को भी गुरुग्राम पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस अब दोनों आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। एसीपी हेडक्वार्टर अभिलक्ष जोशी के अनुसार, मामले में शुरुआत में BNS की धारा 281 के तहत लापरवाही से वाहन चलाने और धारा 125 के तहत चोट पहुंचाने का केस दर्ज किया गया था। पीड़िता की शिकायत मिलने के बाद केस में गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं।
