Greater Noida News: गौतमबुद्धनगर में इस तारीख तक धारा 144 लागू, ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, इस वजह से लिया गया निर्णय

Gautam Budh Nagar Police: गौतमबुद्धनगर में प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू कर दी गई है। आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। शहर में जुलूस निकालने और तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक रहेगी। लाउडस्पीकर के आवाज की तीव्रता नियमानुसार ही रहेगी। यह सारे नियम गौतमबुद्धनगर में 28 फरवरी तक लागू रहेंगे।

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गौतमबुद्धनगर में 28 फरवरी तक प्रशासन की ओर से लगाई गई धारा 144 (प्रतीकात्मक तस्वीर)

तस्वीर साभार : Times Now Digital
मुख्य बातें
  • 28 फरवरी तक पूरे जिले में लागू रहेगी धारा 144
  • आगामी वेलेंटाइन डे और त्योहारों के मद्देनजर लिया गया फैसला
  • जुलूस और अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर से आवाज की तीव्रता नियामानुसार होगी

Gautam Budh Nagar Administration: नोएडा में वेलेंटाइन वीक 7 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे है। इसके बाद 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है। शांति व्यवस्था, सौहार्द बनाए रखने के लिए और शरारती तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नोएडा में 28 फरवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस धारा को तत्काल प्रभाव में लाया जा रहा है।

बता दें कि, धारा 144 लागू होने के साथ गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त के बिना पहले से अनुमति लिए 5 या उससे अधिक व्यक्तियों की ओर से किसी प्रकार का जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही 5 से अधिक लोग ग्रुप में घूम भी नहीं सकते है। गौतमबुद्धनगर प्रशासन ने कानून का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।

इन कार्यों पर रहेगा प्रतिबंधसरकारी दफ्तरों के ऊपर, आसपास और एक किमी की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्ण रूप से बैन रहेगा। अन्य स्थानों पर प्रशासन की अनुमति के बिना ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जा सकती है। शादियों या किसी अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र से हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर मादक पदार्थ का सेवन नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति ड्यूटी कर रहे पुलिस अधिकारी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

लाउडस्पीकर को लेकर विशेष निर्देशजानकारी के लिए बता दें कि, किसी भी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, जुलूस और अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की आवाज की तीव्रता हाई कोर्ट की ओर से पारित आदेशानुसार होगी। इसके अलावा रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि यंत्रों का प्रयोग करने पर रोक रहेगी। बता दें कि, शासन के निर्देशानुसार, लाउडस्पीकर की ध्वनि 40 से 75 डेसिबल तक होनी चाहिए। इसमें आवासीय इलाकों में दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल तक, औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल तक और व्यवसायिक क्षेत्र में दिन में 65 और रात में 55 डेसिबल व साइलेंस जोन में दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल तक ही होनी चाहिए।

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