हरियाणा : केएमपी एक्सप्रेसवे पर डंपर-कार की टक्कर, पोलैंड के पर्यटक की मौत
- Edited by: Pushpendra Kumar
- Updated Feb 18, 2026, 11:40 PM IST
कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर डंपर और कार की टक्कर में टैक्सी चालक व पोलैंड के पर्यटक की मौत हो गई। हादसे में पोलैंड की एक अन्य नागरिक एग्निएस्का कासिनेल (27) घायल हो गईं और उनका दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है।
सांकेतिक फोटो-(Istock)
फरीदाबाद : कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक डंपर ने कार में टक्कर मार दी और इस हादसे में टैक्सी चालक व पोलैंड के पर्यटक की मौत हो गई। एक ट्रक चालक मंजेश द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार यह हादसा तड़के चार बजे तब हुआ जब उसके वाहन का एक्सल बाहर आ रहा था। मंजेश ने पुलिस को बताया कि इसके तुरंत बाद वह ट्रक से बाहर निकल आया और पीछे से आ रहे वाहनों को हाथ से इशारा कर सतर्क कर रहा था। इस दौरान उसने मानेसर की ओर से आती हुई एक टैक्सी देखी और चालक को सतर्क किया, लेकिन रफ्तार कम करने के बावजूद वह (टैक्सी) ट्रक से टकरा गई। इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार से आए डंपर ट्रक ने टैक्सी को पीछे से टक्कर मार दी।
मंजेश ने अपनी शिकायत में कहा कि इस दुर्घटना में टैक्सी चालक और एक विदेशी नागरिक की मौके पर ही मौत हो गई और आगे की सीट पर बैठी महिला घायल हो गई। मैंने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और देखा कि एक कार दो ट्रकों के बीच फंसी हुई है। पुलिस ने बताया कि राहगीरों के जमा होने से दुर्घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कार में पोलैंड के दो नागरिकों सहित तीन लोग फंसे हुए थे और उन्हें स्थानीय लोगों व एक क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। अधिकारी ने बताया कि इनमें से दो लोगों, टैक्सी चालक नफीस और पोलैंड के नागरिक माइकल माजिक (29) की मौके पर ही मौत हो गई।
अधिकारी ने बताया कि हादसे में पोलैंड की एक अन्य नागरिक एग्निएस्का कासिनेल (27) घायल हो गईं और उनका दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नफीस की कार को ताजमहल घूमने के लिए बुक किया गया था। नफीस ने बुधवार को गुरुग्राम के एक होटल से विदेशी नागरिकों को अपनी टैक्सी में बैठाया और आगरा के लिए रवाना हो गया।
मंजेश की शिकायत पर सदर पलवल थाने में डंपर चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (लापरवाही से मौत), 125(ए) (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) और 281 (तेज एवं लापरवाह से वाहन चलाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टैक्सी चालक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। विदेशी नागरिक की मौत की सूचना दूतावास को दे दी गई है और मामले की जांच जारी है।
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