दिल्ली

जमानत के लिए मनीष सिसोदिया पहुंचे हाई कोर्ट, पत्नी की खराब सेहत का दिया हवाला

  • Authored by: अमित कुमार मंडल
  • Updated May 3, 2023, 02:41 PM IST

शीर्ष अदालत ने सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया थाऔर उन्हें पहले दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा था।

Image

जमानत के लिए मनीष सिसोदिया पहुंचे हाई कोर्ट

Photo : PTI

Manish Sisodia:दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। आम आदमी पार्टी के नेता को 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राजधानी में शराब नीति 2020-2021 में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की दिल्ली सरकार की आबकारी नीति कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। आबकारी नीति अब रद्द की जा चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया था इनकार

बाद में सिसोदिया को इसी मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था और उन्हें पहले दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा था।

25 अप्रैल को सीबीआई चार्जशीट में नाम

25 अप्रैल को सिसोदिया को सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट में पहली बार मामले में एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था। चार्जशीट में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता के ऑडिटर बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडे और शराब कारोबारी अमनदीप ढल का भी नाम था। पूर्व डिप्टी सीएम ने पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें यह कहते हुए जमानत देने का आग्रह किया था कि इस मामले में उनकी संलिप्तता दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय को आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर और बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (Buddy Retail Pvt Limited) के निदेशक अमित अरोड़ा के बयान पर आगे पूछताछ करने की अनुमति मिल गई है। दोनों इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी को इस सप्ताह किसी भी दो दिनों में अपना बयान दर्ज कराने के लिए अदालत की अनुमति मिल गई है। जांच एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और दोनों से पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। शहर (Delhi News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

अमित कुमार मंडल
अमित कुमार मंडलauthor

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।

और पढ़ें
End of Article
Subscribe to our daily Newsletter!