Delhi: अभी तक पुराना ट्रैफिक चालान नहीं भरा तो आपके लिए बड़ा मौका, ऐसे उठाएं फायदा
Delhi: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए 11 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए पूरे दिल्ली में कुल 144 लोक अदालत लगाई जाएंगी। सभी अदालत में 1000 चालान भेजे जाएंगे और कुल 1,44,000 ट्रैफिक चालान का निपटारा किया जाएगा। इसकी पर्जी 8 फरवरी से डाउनलोड कर सकते हैं।
दिल्ली में 11 फरवरी को लोक अदालत
- 11 फरवरी को 144 जगह लगेंगी लोक अदालत
- सुबह 10 से शाम साढ़े तीन बजे तक होगी सुनवाई
- 8 फरवरी से वाहन चालक कर सकते हैं पर्ची डाउनलोड
Delhi: राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। यहां लाखों लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए लोक अदालत लगने जा रही हैं। इस लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में किया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार पूरे दिल्ली में चालान/नोटिस के निपटारे के लिए कुल 144 लोक अदालत लगाई जाएंगी। सभी जगह 1000 चालान भेजे जाएंगे। इन लोक अदालतों में एक दिन में 1,44,000 ट्रैफिक चालान के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी मिलकर इन लोक अदालतों का आयोजन करने जा रहे हैं। दोनों विभागों ने अपनी-अपनी वेबसाइट पर इन अदालतों के बारे में पूरी डिलेट अपलोड कर दी है। जहां से कोई भी इनके बारे में जानकारी हासिल कर सकता है।
बता दें कि कि इन लोक अदालतों में सिर्फ कंपाउंडेबल (भुगतान योग्य) चालान ही लिए जाते हैं। इन लोक अदालतों में सिर्फ 31 अक्टूबर 2022 तक के लंबित और पुराने चालानों को ही लिया जाएगा। इस लोक अदालत में नॉन कंपाउंडेबल चालान या ऐसे चालानों को नहीं लिया जाएगा, जिन्हें पहले ही कोर्ट में भेजा जा चुका है। इसके अलावा वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट पोर्टल पर लंबित और विवादित चालानों को भी इस लोक अदालत से बाहर रखा गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार इन सभी लोक अदालतों में 11 फरवरी की सुबह 10 बजे से सुनवाई शुरू हो जाएगी और शाम साढ़े तीन बजे तक चलेंगी। इस दौरान प्रत्येक लोक अदालत में 1000 चालान या नोटिस पर सुनवाई होगी।
ऐसे उठाएं लोक अदालत का फायदा जो वाहन चालक इस लोक अदालत में सुनवाई के लिए आना चाहते हैं वे अपने नोटिस या चालान की पर्ची दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए वाहन चालकों को दिल्ली पुलिस की वेबसाइट http://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर लॉगऑन करना होगा। अधिकारियों के अनुसार इस वेबसाइट पर उपरोक्त लिंक 8 फरवरी को सुबह 10 बजे खुलेगा और यह 11 फरवरी की सुबह तक चालू रहेगा। पर्ची डाउनलोड करने के बाद ध्यान रखें कि पर्ची में लिखे कोर्ट परिसर और कोर्ट नंबर में दिए गए समय पर ही पहुंचे। साथ ही अपने साथ इस पर्ची का प्रिंट-आउट रखना न भूलें।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | दिल्ली (cities News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
अक्टूबर 2017 में डिजिटल न्यूज़ की दुनिया में कदम रखने वाला टाइम्स नाउ नवभारत अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। अपने न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत की सोच ए...और देखें
हरियाणा: महिला आयोग की उपाध्यक्ष व ड्राइवर गिरफ्तार, एंटी करप्शन ब्यूरो ने 1 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा
माता वैष्णों के भक्त ठहरने की न लें टेंशन! खुलने वाला है शुभ्रा भवन; एक साथ 200 लोग उठा सकेंगें लाभ
पंजाब और हरियाणा में शीतलहर जारी, तमिलनाडु-केरल में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज मौसम का हाल
Faridabad: खाना लाने में हुई देरी, शादी पार्टी में वेटर के सीने पर उतार दीं गोलियां; हत्या से मचा तहलका
Gurugram में जीप ऑटो को मारी टक्कर, एक की मौत 9 लोग घायल
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited