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Delhi Metro में किस गलती की क्या सजा, कितना लगेगा फाइन? आज सब जान लीजिए

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में प्रतिदिन लाखों लोग सफर करते हैं। मेट्रो में सफर करने के दौरान गलती करने पर सजा का प्रावधान है। गलतियों के बदले यात्रियों को कई तरह से दंडित किया जा सकता है। इसके लिए नियम बने हैं। आइए, जानते हैं किस गलती की क्या सजा है।

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फाइल फोटो।

Photo : Times Now Digital

Delhi Metro: दिल्ली में रहने वाले लाखों लोग रोजाना मेट्रो का उपयोग करते हैं। यही वजह है कि मेट्रो को दिल्ली की लाइफ लाइन कहते हैं। वैसे भी कोई दिल्ली आए और मेट्रो की सवारी न करे, तो उनकी दिल्ली यात्रा अधूरी मानी जाती है। इन्हीं सब को लेकर आज हम आपको सावधान करने आए हैं कि दिल्ली मेट्रो में यात्रा के दौरान कहीं आप भी तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ जाए या उसके बदले फाइन भरना पड़ जाए। चलिए, जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो में किस गलत की क्या सजा है और गलती करने पर कितना फाइन भरना होगा।

गलती करने पर सजा का प्रावधान

बता दें कि मेट्रो में यात्रा के दौरान लोग जाने-अनजाने में ऐसी कई गलतियां कर देते हैं, जिसके बाद उनके ऊपर फाइन लग जाता है या उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। इसलिए, अब सफर करने से पहले दिल्ली मेट्रो के नियम कायदे जान लें, ताकि अगली बार यात्रा के दौरान आप इन गलतियों से बचें। साथ ही अपने साथ यात्रा कर रहे अन्य यात्रियों को सतर्क करें।

जान लीजिए नियम

धारा 59ः 'दिल्ली मेट्रो रेलवे (संचालन एवं रखरखाव) अधिनियम, 2002 के तहत अपराध एवं दंड' के अनुसार, मेट्रो में यात्रा के दौरान शराब पीना, उपद्रव करना, थूकना या ट्रेन के फर्श पर बैठना और झगड़ा करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए धारा 59 के तहत कार्रवाई की जाएगी और 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही मेट्रो पास और टिकट जब्त कर ली जाएगी और यात्री को मेट्रो से उतार दी जाएगी।

धारा 60ः अगर आप दिल्ली मेट्रो में कोई आपत्तिजनक वस्तु लेकर जा रहे हैं, तो आप गलती करने के दायरे में आ जाएंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेट्रो में आपत्तिजनक सामान ले जाने पर धारा 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी और 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

धारा 62ः इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो के अंदर प्रदर्शन करने की मनाही है। ऐसे में अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मेट्रो के अंदर कोच पर कुछ लिखना या कोई पोस्टर चिपकाना भी मना है। इसके लिए भी जुर्माना लगाया जाता है। इन सभी गलतियों के लिए धारा 62 के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही यात्री को मेट्रो से बाहर कर दिया जाएगा।

धारा 63ः इसके अलावा आप मेट्रो की छत पर यात्रा नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको धारा 63 के तहत 50 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा और आपको मेट्रो से बाहर निकाल दिया जाएगा।

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Devshanker Chovdhary
Devshanker Chovdhary author

<p>देवशंकर चौधरी मार्च 2024 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं और बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। टाइम्स नाउ सिटी टीम में वह इंफ्रा, डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स और लोगों से जुड़ी स्टोरी करते हैं। हर स्टोरी में अलग एंगल निकालने पर फोकस रहता है। इसके अलावा ग्राउंड की स्टोरी और रिसर्च बेस्ड स्टोरी करने में विशेष रुचि रखते हैं।&nbsp;बीते वर्षों में टेलीविजन और डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इससे पहले इन्होंने दैनिक जागरण, यूनीवार्ता, एबीपी न्यूज और रोहतास पत्रिका में काम किया है। दैनिक जागरण में रियल टाइम डेस्क पर काम कर चुके हैं, जहां वर्ल्ड अफेयर्स और नेशनल बीट की खबरें करते थे। यूनीवार्ता में नेशनल और विदेश डेस्क पर काम कर चुके हैं। एबीपी न्यूज में डिजिटल टीम का हिस्सा रह चुके हैं। रोहतास पत्रिका में काम करने के दौरान कोविड काल में बिहार के कई जिलों में घूम-घूम कर काम करने का अनुभव है। ग्रेजुएशन के दौरान ही पत्रकारिता से जुड़ गए थे, जिस दौरान दैनिक अखबारों के साथ काम किया है। अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑनर्स में स्नातक और जनसंचार में स्नातकोत्तर हैं।</p>

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