दिल्ली के एलजी और ताकतवर हो गए हैं, उन्हें राष्ट्रपति ने और अधिकार दे दिए हैं। राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल को संसद द्वारा पारित एवं दिल्ली सरकार पर लागू कानून के तहत कोई भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय गठित करने की शक्तियां प्रदान की हैं।
अधिसूचना जारी
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल भी इस तरह के प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकायों में सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं।
और अधिकार में क्या-क्या
अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 (1992 के 1) की धारा 45डी के साथ, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति निर्देश देती हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए तथा अगले आदेश तक उक्त अधिनियम की धारा 45डी के खंड (क) के अधीन राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग किसी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय के गठन के लिए करेंगे। चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, या ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय में किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति के लिए करेंगे।’’
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