दिल्ली में 10 से 15 साल पुराने वाहनों यानी ईओएल वाहनों के लिए आज, 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री बंद कर दी गई है। दिल्ली में पुराने वाहनों को फ्यूल देने पर प्रतिबंध के बीच एक घटना में ANPR (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) सिस्टम द्वारा गलत घोषणा की गई। 1 जुलाई से लागू नियमों के अनुसार, 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर फ्यूल नहीं दिया जा सकता।
वैध हुंडई कार को घोषित किया एक्सपायर
इस संदर्भ में, पूसा गेट स्थित भसीन सर्विस स्टेशन पर एक हुंडई आई-10 पेट्रोल कार को एक्सपायर कार के रूप में घोषित किया गया, जबकि इसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) के अनुसार यह 29 मार्च 2028 तक वैध थी। पुलिस अधिकारियों को सूचित करने के बाद, आरसी की जांच के बाद कार को छोड़ दिया गया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के आदेश पर यह सख्ती बरती जा रही है।
एएनपीआर कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है और नगर निगम तथा ट्रैफिक पुलिस की टीमें भी पेट्रोल पंपों पर तैनात की गई हैं। दिल्ली सरकार के ट्रायल के आंकड़ों के अनुसार, जून महीने में 1.30 लाख पुराने वाहन सड़कों पर पाए गए। वाहन बिक्री डीलर्स के संगठन फेडा का मानना है कि यदि यह अभियान सही तरीके से लागू होता है, तो कुछ महीनों में वाहनों की बिक्री में 20 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।
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