दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर आई है। अब महिलाएं रात में भी दुकानों और ऑफिस जैसी जगहों पर काम कर सकेंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह फैसला लिया है। उनका कहना है कि इससे महिलाएं ज्यादा आत्मनिर्भर बनेंगी और नौकरी करने के ज़्यादा मौके मिलेंगे।
दिल्ली की महिलाओं को अब रात में भी काम करने की छूट, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम होंगे।
मुख्यमंत्री का कहना है कि-
दिल्ली की महिलाएं अब 24 घंटे यानी दिन-रात काम कर सकेंगी। लेकिन उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
इसके लिए सरकार ने कुछ जरूरी नियम भी बनाए हैं। आइए जानते हैं ये नियम क्या हैं: -
महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए खास नियम:
रात की शिफ्ट में काम करने से पहले महिला की लिखित मंज़ूरी लेना ज़रूरी होगा।
सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस में अनिवार्य होंगे।
महिलाओं को घर तक सुरक्षित आने-जाने की सुविधा देना ज़रूरी होगा।
ऑफिस में रेस्ट रूम, टॉयलेट और लॉकर जैसी सुविधाएं होंगी।
POSH कानून के तहत हर जगह शिकायत समिति बनाना होगा।
महिलाओं को सैलरी बैंक के जरिए, ओवरटाइम, पीएफ, ईएसआई जैसे सभी फायदे मिलेंगे।
हफ्ते में एक छुट्टी और सभी कानूनी अधिकार देना अनिवार्य होगा।
अब तक महिलाओं को दिल्ली में रात 9 बजे (गर्मी में) और 8 बजे (सर्दियों में) के बाद काम करने की अनुमति नहीं थी।
लेकिन अब यह नियम बदला गया है। सरकार ने ‘दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1954’ में बदलाव करके यह नई छूट दी है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली को 24 घंटे काम करने वाला बिज़नेस हब बनाना है, और यह कदम उसी दिशा में है। हरियाणा, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में पहले से यह छूट है, अब दिल्ली भी उसी राह पर बढ़ रहा है।
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