नयी दिल्ली: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सोमवार को कहा कि वायु प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के मद्देनजर दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में गैर ज़रूरी निर्माण और तोड़फोड़ कार्य पर रोक जारी रहेगी।आयोग ने कहा कि 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (GRAP) के तीसरे चरण के तहत ये पाबंदियां लगाई गई हैं।
दिल्ली में 24 घंटे का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सोमवार को 357 था। यह रविवार से भी खराब था जब एक्यूआई 259 दर्ज किया गया था।
मध्यम से घना कोहरा मंगलवार सुबह वायु गुणवत्ता को 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचा सकता है।एक्यूआई 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है।
एक समीक्षा बैठक में, 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (GRAP) पर उप-समिति ने कहा कि हवा की कम गति और मौसम की प्रतिकूल स्थिति के कारण प्रदूषण में बढ़ोतरी देखी जा रही है।
GRAP के तीसरे चरण के तहत लागू उपाय अमल में रहेंगे
उसने कहा कि इस पर विचार करने के बाद उप-समिति ने फैसला किया है कि जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत लागू उपाय अमल में रहेंगे।
आयोग ने बढ़ते प्रदूषण की वजह से पिछले शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी के तीसरे चरण की पाबंदियों को लागू करने का निर्देश दिया था। इस के तहत प्रदूषण न फैलाने वाली गतिविधियां, मसलन प्लंबर का काम, बढ़ई का कार्य, आंतरिक साजोसज्जा और बिजली संबंधी काम की अनुमति होती है।
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