अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने ED के समन को नजरअंदाज करने के मामले में किया बरी
- Edited by: अनुराग गुप्ता
- Updated Jan 22, 2026, 07:31 PM IST
Delhi Excise Policy Case: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन से जुड़े मामलों में बरी किया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मामले में ईडी के समन से जुड़े मामले में बरी किया। ईडी ने फरवरी 2024 में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
Delhi Excise Policy Case: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन से जुड़े मामलों में बरी किया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) पारस दलाल ने यह आदेश दिया।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मामले में ईडी के समन से जुड़े मामले में बरी किया। अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन पर पेश नहीं होने के मामले में राहत मिली है।
क्या है पूरा मामला?
ईडी ने फरवरी 2024 में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की। एजेंसी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने जांच में शामिल होने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 50 के तहत जारी किए गए समन का जानबूझकर पालन नहीं किया। ईडी की जांच सीबीआई की ओर से 17 अगस्त 2022 को दर्ज किए गए एक मामले से शुरू हुई थी, जो 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ा था।
सीबीआई का मामला 20 जुलाई 2022 को राज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से दी गई शिकायत पर दर्ज किया गया था। इसके बाद ईडी ने 22 अगस्त 2022 को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से एक मामला दर्ज किया। केजरीवाल ने कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में अलग-अलग तारीखों पर पांच समन जारी होने के बावजूद केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश न होने का फैसला किया था।
आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर 'साउथ ग्रुप' नामक एक कार्टेल से रिश्वत लेने का आरोप है, जो राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री और वितरण को नियंत्रित करता था। आरोप है कि ग्रुप ने कथित तौर पर 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की ओर से तैयार की गई आबकारी नीति से फायदा उठाया।
इस मामले में केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार भी किया था। हालांकि, कुछ महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। शहर (Cities News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।