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दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू, सिर्फ इन तय घंटों में ही फोड़ सकेंगे पटाखे, जानें पूरी गाइडलाइन

दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री के लिए कड़े नियम जारी किए हैं। केवल 7 और 8 नवंबर को तय समय पर ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।

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दिवाली पर दिल्ली सरकार की अपील

Photo : Times Now Digital

दिवाली से ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे दिल्ली-NCR में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों का ही सीमित समय के भीतर इस्तेमाल करें। मुख्य सचिव राजीव वर्मा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक के बाद, जिला मजिस्ट्रेट (पूर्वी) ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पटाखे फोड़ने के लिए तय किए गए ये निश्चित समय

जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली में ग्रीन पटाखे चलाने के लिए प्रशासन ने सख्त समयावधि तय की है। ग्रीन पटाखों को केवल 7 और 8 नवंबर को ही फोड़ने की अनुमति होगी। पटाखे चलाने के लिए दिन में दो विंडोज तय किए गए हैं, पहला ,सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और दूसरा रात 8 बजे से 10 बजे तक। इन निर्धारित समय सीमाओं के अलावा अन्य किसी भी समय पटाखे चलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

इन जगहों पर पटाखों के इस्तेमाल पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

संवेदनशील क्षेत्रों और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कुछ इलाकों में पटाखों के प्रयोग पर कड़ा प्रतिबंध लगाया है। अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य अधिसूचित साइलेंट जोन के 300 मीटर के दायरे के भीतर पटाखे चलाना पूरी तरह वर्जित है।

खरीद-फरोख्त के लिए कड़े नियम

बाजार में नियमों की अनदेखी रोकने के लिए सरकार ने बिक्री के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बाजार में केवल वही ग्रीन पटाखे बेचे जा सकेंगे जो 'सीएसआईआर-नीरी' (CSIR-NEERI) की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचीबद्ध हैं। सभी पटाखों के बॉक्स पूरी तरह सील होने चाहिए और उन पर वैध उत्पाद एवं बैच-विशिष्ट QR कोड प्रिंट होना अनिवार्य है। दिल्ली पुलिस द्वारा तय किए गए अधिकृत स्थानों पर ही ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी। किसी भी अनधिकृत स्थान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से पटाखों की खरीद-फरोख्त पूरी तरह अवैध है।

संयुक्त गश्त और सख्त निगरानी टीमें तैनात

नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की संयुक्त प्रवर्तन और गश्त टीमें गठित की गई हैं जो लगातार निरीक्षण करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, 9 नवंबर से पटाखों की बिक्री और उनके फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह का उल्लंघन करने पर पटाखे जब्त कर लिए जाएंगे और लागू कानूनों तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Nishant Tiwari
निशांत तिवारीauthor

निशांत तिवारी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी टीम में कॉपी एडिटर हैं। शहरों से जुड़ी खबरों, स्थानीय मुद्दों और नागरिक सरोकार को समझने की उनकी गहरी दृष्टि उन्हें इस बीट का एक भरोसेमंद और प्रभावी कंटेंट राइटर बनाती है। वे जटिल लोकल इश्यूज को सहज, स्पष्ट और असरदार अंदाज में पेश करने में दक्ष हैं और अबतक 2,000 से अधिक न्यूज रिपोर्ट लिख चुके हैं। उनकी लेखन शैली शहर की नब्ज पकड़ते हुए ऐसे कंटेंट पर केंद्रित रहती है, जो सीधे पाठकों के जीवन और उनकी रोजमर्रा की चिंताओं से जुड़ा होता है।

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