Amanatullan Khan: पुलिस टीम पर हमले के मामले में दिल्ली की अदालत ने आप नेता अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। अमानतुल्लाह खान पर जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले करने के आरोप में एफआईआर दर्ज है। आज राऊज एवन्यू कोर्ट से विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत का विरोध किया था।
अमानतुल्लाह पर क्या आरोप?
इससे पहले भी कोर्ट ने विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तारी से राहत दे रखी थी। अमानतुल्लाह पर हाल ही में दिल्ली के जामिया नगर में दिल्ली पुलिस की टीम पर हमला करने का आरोप है। जमानत देते हुए विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने खान को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को हुई घटना के सिलसिले में ओखला विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
पुलिस ने अमानतुल्लाह पर आरोप लगाया कि उन्होंने हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी घोषित अपराधी को हिरासत से भागने में मदद करते हुए भीड़ का नेतृत्व किया था। पुलिस ने कहा कि घटना तब हुई जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा शाहबाज खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने पहुंची थी।
जानें पूरा मामला
क्राइम ब्रांच ने एक अपराधी को पकड़ने के लिए जामिया क्षेत्र में छापेमारी की थी, लेकिन विधायक अमानतुल्लाह खान की मदद से अपराधी शाहबाज खान भागने में सफल रहा था। पुलिस का आरोप है कि खान और उनके समर्थकों ने जानबूझकर कानूनी मामले में हस्तक्षेप किया जिससे अपराधी फरार हो गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान पर दर्ज की गई एफआईआर में धारा 221, 132 और 121(1) सहित संबंधित बीएनएस धाराओं का हवाला दिया गया। जब अमानतुल्लाह खान ने मामले में हस्तक्षेप किया, तो पुलिस अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया, लेकिन उसके बाद आप नेता और पुलिस टीम के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस हंगामे के बीच शाहबाज खान पुलिस की गिरफ्त से भागने में सफल रहा।
