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चावड़ी बाजार हादसा: इमारत के मलबे से 3 दिन बाद निकली लाश, मृतकों की संख्या 7 हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी

मध्य दिल्ली के चावड़ी बाजार क्षेत्र में तीन मंजिला इमारत गिरने के मामले में एक और शव मिलने के बाद मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। एनडीआरएफ और बचाव दलों का रेस्क्यू ऑपरेशन 70 घंटे से जारी है।

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शुक्रवार को चावड़ी बाजार इलाके में गिरी थी बिल्डिंग

Photo : PTI

दिल्ली के बिजी इलाकों में आने वाले हौज काजी क्षेत्र में चावड़ी बाजार के पास हुए तीन मंजिला इमारत ढहने के हादसे में राहत और बचाव कार्य लगातार चौथे दिन भी जारी है। रविवार को मलबे से एक और शव बरामद होने के बाद इस भीषण दुर्घटना में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर सात हो गई है।

एक शव हुआ बरामद

समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट अनुसार, रविवार को चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान मलबे से एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव निकाला गया। मृतक की पहचान बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले 66 वर्षीय लच्छुमन मुखिया के रूप में हुई है। उनके पार्थिव शरीर को आगे की कानूनी और चिकित्सकीय प्रक्रियाओं के लिए लोकनायक जयप्रकाश (LNJP) अस्पताल भेज दिया गया है। बचाव दल मलबे में अभी भी किसी अन्य फंसे हुए व्यक्ति की तलाश के लिए गहन छानबीन कर रहे हैं।

5 नवंबर को हुआ था दर्दनाक हादसा

यह पूरी घटना 5 नवंबर को सुबह करीब 9:45 बजे उस वक्त घटी जब चावड़ी बाजार के पास एक 50 वर्ग मीटर के एरिया में अवैध रूप से निर्माण कार्य चल रहा था। नगर निगम (MCD) के अनुसार, बिना किसी स्वीकृत नक्शे के बनाई जा रही इस इमारत का निर्माण कार्य तीसरी मंजिल तक पहुंच चुका था और घटना के समय छत (रूफ स्लैब) डाली जा रही थी, तभी पूरा ढांचा अचानक भरभराकर ढह गया। हादसे में जान गंवाने वाले सातों मजदूरों की पहचान, संजीत कुमार, किशोरी साह, पंकज शर्मा, विपिन राम, शांतू, दिनेश साह और लच्छुमन मुखिया के रूप में हुई है। इनमें से चार मजदूर बिहार के रहने वाले थे, जबकि विपिन राम दिल्ली के मांडवली के निवासी थे।

मकान मालिक और तीन ठेकेदार गिरफ्तार, गंभीर धाराओं में FIR

प्रशासन और पुलिस ने इस गंभीर लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करते हुए त्वरित कदम उठाए हैं। पुलिस ने इमारत के मालिक सईमुल्ला उर्फ अयूब और तीन मुख्य ठेकेदारों, सिराज, ताजुद्दीन और फुरकान को गिरफ्तार कर लिया है। ठेकेदारों को हरियाणा के फरीदाबाद के सिरोही इलाके से पकड़ा गया। हौज काजी पुलिस स्टेशन में 5 नवंबर को ही भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), 290, 125(a) और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी। प्रशासन की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि पूरी इमारत बिना किसी वैधानिक मंजूरी और नक्शा पास कराए अवैध तरीके से तैयार की जा रही थी। पिछले 70 घंटों से अधिक समय से घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है।

Nishant Tiwari
निशांत तिवारीauthor

निशांत तिवारी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी टीम में कॉपी एडिटर हैं। शहरों से जुड़ी खबरों, स्थानीय मुद्दों और नागरिक सरोकार को समझने की उनकी गहरी दृष्टि उन्हें इस बीट का एक भरोसेमंद और प्रभावी कंटेंट राइटर बनाती है। वे जटिल लोकल इश्यूज को सहज, स्पष्ट और असरदार अंदाज में पेश करने में दक्ष हैं और अबतक 2,000 से अधिक न्यूज रिपोर्ट लिख चुके हैं। उनकी लेखन शैली शहर की नब्ज पकड़ते हुए ऐसे कंटेंट पर केंद्रित रहती है, जो सीधे पाठकों के जीवन और उनकी रोजमर्रा की चिंताओं से जुड़ा होता है।

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