MP: मध्य प्रदेश के लोगों के लिए नए साल के फरवरी महीने में ये एक राहत वाली बड़ी खबर है। शिवराज सरकार ने प्रदेश के लोगों को कर में छूट का प्रावधान कर एक सौगात दी है। बता दें कि, नगरीय विकास एवं आवास महकमे की ओर से संपत्ति और जल कर देने वाले लोगों को छूट दी है। जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालतों में 25 से 100 फीसदी तक सरचार्ज में छूट मिलेगी।
खास बात ये है कि, दो किश्तों में यह रकम जमा करवाने की सुविधा भी मिलेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी यानी कि, शनिवार को लगेगी। इधर से सुविधा 13 मई, 9 सितंबर और 9 दिसंबर को लगने वाली राष्ट्रीय अदालतों में भी दी जाएगी, जो सिर्फ एक बार मिलेगी। गौरतलब है कि, मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देश के बाद महकमे ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। जिसमें सभी निगम आयुक्त, नगर पालिका और नगर परिषद के सीएमओ को निर्देश जारी किए गए हैं कि, नियमानुसार उपभोक्ताओं को छूट का लाभ दें।
