Bhopal: तीन माह पूर्व राजधानी भोपाल में नर्सरी में पढ़ने वाली साढ़े तीन साल की मासूम से स्कूल बस में दुष्कर्म करने के दोषी बस चालक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में बस चालक की सहयोगी बनी केयर टेकर को भी कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। वहीं दोनों पर 32-32 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक मनीषा के मुताबिक, सजा सुनाने से पहले दोनों आरोपी शांत थे, सजा सुनाते ही दोनों फफक पड़े। इसके बाद दोनों ने कहा कि, हमें झूठा फंसाया गया है। हमारे छोटे- छोटे बच्चे हैं, हमें छोड़ दीजिए।
बता दें कि, यह फैसला भोपाल जिला कोर्ट की विशेष न्यायाधीश शैलजा गुप्ता ने सुनाया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी हनुमत को धारा 376 (एबी), 376 (2) और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया था। वहीं महिला केयर टेकर को धारा 109 और 16/17 में दोषी पाया था। गौरतलब है कि, इस घटना का फैसला कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए तीन महीने में ही सुना दिया। विशेष लोक अभियोजक मनीषा पटेल के मुताबिक, पीड़ित 2 बच्चियां हैं, इसलिए हनुमत पर 16-16 हजार और महिला केयर टेकर को 16-16 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
