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इलाहाबाद HC की यूपी पुलिस को फटकार, थानों में बंद पड़े CCTV और जनरेटर पर जताई नाराजगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के थानों में बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों, खराब जनरेटर और निष्क्रिय सोलर पैनलों पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने डीजीपी को सभी जिलों में जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही देवरिया के SP और SHO को 11 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।

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खराब जनरेटर और CCTV पर कोर्ट ने जताई नाराजगी (सांकेतिक फोटो)

Photo : iStock

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशनों में खराब पड़े CCTV कैमरों, बंद जनरेटर और निष्क्रिय सोलर पैनलों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि ऐसी बुनियादी सुविधाओं का रखरखाव न कर पाना सीधे तौर पर संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) की ड्यूटी में लापरवाही को दर्शाता है।

DGP को राज्यभर के थानों के लिए निर्देश

जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस स्टेशन बेहद संवेदनशील स्थान होते हैं। ऐसे में यह एसपी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नरों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे, जनरेटर, सोलर पैनल और अन्य जरूरी सुविधाएं हमेशा चालू हालत में रहें। कोर्ट ने डीजीपी को यूपी के सभी जिलों में इस संबंध में निर्देश जारी करने को कहा है।

देवरिया के मामले की सुनवाई के दौरान उठा मुद्दा

यह मामला देवरिया के भलुअनी थाने से जुड़ा है। याचिकाकर्ता नागेंद्र कुमार यादव ने आरोप लगाया था कि उन्हें थाने के लॉकअप में अवैध रूप से बंद करके रखा गया था। मामले की सुनवाई के दौरान थाना प्रभारी (SHO) ने अदालत को बताया कि संबंधित दिन की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बिजली नहीं थी और जनरेटर भी खराब था।

जांच में खुली पोल

कोर्ट ने जब बिजली विभाग से रिपोर्ट मांगी, तो पता चला कि उस दिन 13 घंटे बिजली आपूर्ति थी। वहीं, एसपी देवरिया द्वारा दाखिल हलफनामे से खुलासा हुआ कि थाने का जनरेटर दिसंबर 2024 से खराब था और सोलर पैनल भी काम नहीं कर रहे थे। साथ ही, इनके रखरखाव या मरम्मत के लिए कोई आधिकारिक पत्र भी नहीं भेजा गया था। कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगस्त 2025 से तैनात SHO ने भी जनरेटर की मरम्मत या सोलर पैनल को ठीक कराने का कोई प्रयास नहीं किया।

SHO के खिलाफ जांच के आदेश

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि देवरिया के एसपी ने SHO के खिलाफ ड्यूटी और अनुशासन में गंभीर लापरवाही मानते हुए प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए हैं।

11 अगस्त को एसपी और SHO होंगे पेश

हाईकोर्ट ने देवरिया के एसपी को 11 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। उन्हें जिले के सभी पुलिस थानों में जनरेटर, सोलर पैनल और सीसीटीवी कैमरों की स्थिति की रिपोर्ट कोर्ट को को सौंपनी होगी। अदालत ने SHO को भी अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

Pooja Kumari
पूजा कुमारीauthor

पूजा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा कर चुकी पूजा को टीवी मीडिया में भी काम करने का अनुभव है। शहरी मुद्दों की गहरी समझ के कारण पूजा लोकल न्यूज, मेट्रो व रेल अपडेट्स, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल डेवलपमेंट, मौसम, क्राइम, स्थानीय राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। शहरों की नब्ज पहचानने और स्थानीय संवेदनशीलताओं को खबरों में प्रभावी ढंग से पिरोने की क्षमता उनकी राइटिंग स्किल को विशेष बनाती है। पूजा अब तक 3,000 से अधिक न्यूज रिपोर्ट्स लिख चुकी हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण लोकल अपडेट्स, विश्लेषणात्मक स्टोरीज और रिपोर्ताज शामिल हैं।

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