गुजरात के अहमदाबाद (Gujarat, Ahemdabad) में शराब के नशे में गाड़ी चलाने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कार चालक ने एक्टिवा को टक्कर मार दी। इसके बाद वह एक्टिवा को अपनी कार के साथ घसीटता हुआ काफी दूर तक ले गया। घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना शहर के ड्राइव-इन रोड पर हुई, जहां गुरुकुल इलाके से दूरदर्शन मेट्रो स्टेशन तक एक्टिवा को घसीटा गया। इस मामले में पुलिस ने 43 वर्षीय कार चालक मिहिर निरंजन शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने उसकी हुंडई क्रेटा कार भी जब्त कर ली है। आरोपी पर शराब पीकर वाहन चलाने का आरोप है।
कार में फंस गई थी एक्टिवा
जानकारी के मुताबिक, कार ने पहले एक्टिवा को टक्कर मारी। टक्कर के बाद एक्टिवा कार में फंस गई और चालक उसे रोकने के बजाय घसीटता हुआ आगे बढ़ता रहा। कार एक्टिवा को गुरुकुल इलाके से दूरदर्शन मेट्रो स्टेशन तक ले गई। इस घटना का वीडियो (Video) सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया। बताया गया कि हादसे के बाद एक्टिवा चालक और कार चालक के बीच समझौता भी हुआ था। हालांकि, शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में पुलिस ने अपनी ओर से अलग कार्रवाई की।
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पुलिस को मिली थी लापरवाही से कार चलाने की सूचना
वस्त्रापुर पुलिस की FIR के मुताबिक, 5 नवंबर की रात पुलिसकर्मी ड्राइव-इन रोड पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि एक कार चालक टेढ़ी-मेढ़ी तरीके से गाड़ी चला रहा है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, चालक की पहचान मिहिरभाई निरंजन शर्मा (43) के रूप में हुई है। वह वस्त्रापुर के ड्राइव-इन रोड स्थित गाला इंटरनिया का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और आंखें लाल थीं। वह अपने शरीर का संतुलन भी ठीक से नहीं बना पा रहा था। पुलिस का कहना है कि उसने शराब पीने का परमिट नहीं होने की बात भी बताई।
कार से मिली शराब की आधी बोतल
पुलिस ने आरोपी की हुंडई क्रेटा कार (GJ-01-WF-8414) जब्त कर ली। FIR के अनुसार, 5 नवंबर की रात करीब 11:15 बजे दूरदर्शन मेट्रो स्टेशन के नीचे सार्वजनिक सड़क पर शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन के PI जी.एम. चौधरी के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ गुजरात निषेध अधिनियम के तहत एक अलग शिकायत भी दर्ज की गई है। पुलिस को उसकी कार से शराब की आधी बोतल भी मिली थी। आरोपी के खिलाफ गुजरात निषेध अधिनियम की धारा 66(1)(B) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई है। इस घटना ने एक बार फिर शराब पीकर गाड़ी चलाने से सड़क पर होने वाले खतरों को सामने ला दिया है।
