1984 सिख विरोधी दंगा मामला: हिंसा के एक मामले में कोर्ट से बरी हुए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार, 2 लोगों की हुई थी मौत
- Reported by: गौरव श्रीवास्तव
- Updated Jan 22, 2026, 10:37 AM IST
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता को बरी कर दिया। हिंसा का यह मामला जनकपुरी-विकासपुरी का है, यहां हुई हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने अपने बचाव में कहा था कि वह निर्दोष है, और कभी इसमें शामिल नहीं थे।
कांग्रेस के पूर्व नेता हैं सज्जन कुमार।
1984 anti-Sikh riots: 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बड़ी राहत दी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता को बरी कर दिया। हिंसा का यह मामला जनकपुरी-विकासपुरी का है, यहां हुई हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने अपने बचाव में कहा था कि वह निर्दोष है, और कभी इसमें शामिल नहीं थे। सज्जन कुमार ने कहा कि मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है।
उम्र कैद की मिल चुकी है सजा
साल 1984 में दिल्ली में दो सिखों जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या मामले में सज्जन कुमार को दोषी मानते हुए कोर्ट ने फरवरी 2025 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। शिकायतकर्ता, जसवंत की पत्नी और अभियोजन पक्ष ने कुमार के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। वहीं, सिख नेता गुरलाद सिंह ने कहा, 'हमें मौत की सजा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। हम अदालत के फैसले से खुश नहीं हैं। हम सरकार से अपील करेंगे कि वह उच्च न्यायालय जाए और सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग करे।'
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़क गए थे दंगे
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिखों के खिलाफ भड़के दंगों में दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर हजारों सिख मारे गए थे। इसमें जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह भी थे।
अभियोजन पक्ष के आरोप
पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया था, लेकिन एक विशेष जांच दल ने बाद में जांच अपने हाथ में ली थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए घातक हथियारों से लैस एक बड़ी भीड़ ने बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी और सिखों की संपत्तियों को नष्ट किया था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि भीड़ ने शिकायतकर्ता जसवंत की पत्नी के घर पर हमला किया, पुरुषों की हत्या कर दी गई, साथ ही सामान भी लूट लिया गया और उनके घर को आग लगा दी गई।
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