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क्या EPFO अकाउंट हो गया 'इनएक्टिव'? इस ट्रिक से वापस पाएं अपना फंसा हुआ पैसा

अगर आपका EPF अकाउंट लगातार 3 साल से बिना योगदान के Inactive पड़ा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने UAN, KYC अपडेट और EPFO पोर्टल की आसान प्रक्रियाओं का उपयोग करके इसे दोबारा सक्रिय कर सकते हैं। आइए जानते हैं, इस खाते को फिर से चालू करने की पूरी स्टेप-बाय-स्टेप गाइड।

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EPFO WIthdrawal

नौकरी छोड़ना या बार-बार कंपनी बदलना एक आम बात है, लेकिन इस प्रक्रिया में कई बार हमारा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट नजरअंदाज हो जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के अनुसार, यदि आपके EPF अकाउंट में लगातार 36 महीनों (3 साल) तक कोई योगदान (Contribution) नहीं आता है, तो उसे 'इनएक्टिव' (निष्क्रिय) की श्रेणी में डाल दिया जाता है। अगर आपका अकाउंट भी इनएक्टिव हो गया है और आप परेशान हैं कि आपका पैसा डूब गया है, तो घबराइए नहीं। EPFO के नियम आपको यह पैसा निकालने या अकाउंट को फिर से एक्टिव करने का मौका देते हैं।

जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है और नई नौकरी ज्वाइन नहीं करता या नई कंपनी में PF का पैसा ट्रांसफर नहीं कराता, तो पुराने अकाउंट में पैसा जमा होना बंद हो जाता है। 36 महीने की अवधि पूरी होने के बाद, EPFO ऐसे खातों पर ब्याज देना तो जारी रखता है, लेकिन उस पर मिलने वाला ब्याज अब कर योग्य (Taxable) हो जाता है। यानी अब आपको उस ब्याज पर टैक्स देना होगा। इनएक्टिव अकाउंट्स का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप ऑनलाइन तरीके से आसानी से पैसे नहीं निकाल सकते और न ही ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा मिलती है।

इनएक्टिव EPF अकाउंट से पैसा कैसे निकालें?

36 महीने की डेडलाइन पार होने के बाद भी पैसा निकालने का विकल्प मौजूद है, लेकिन इसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है। इसके लिए आपको 'ऑफलाइन' तरीके का सहारा लेना होगा। आपको अपने पुराने एम्प्लॉयर (नियोक्ता) के पास जाकर या EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क करना होगा। आपको क्लेम फॉर्म (Claim Form) भरकर जमा करना होगा। इस फॉर्म को एम्प्लॉयर द्वारा सत्यापित (Verify) किया जाना जरूरी है। एम्प्लॉयर के हस्ताक्षर के बिना इनएक्टिव खाते से पैसा निकलना मुश्किल हो सकता है।

कैसे करें अकाउंट को फिर से 'एक्टिव'?

अगर आप चाहते हैं कि आपका इनएक्टिव अकाउंट फिर से काम करने लगे और उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स-फ्री बना रहे, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उस पुराने अकाउंट को अपनी नई कंपनी के PF अकाउंट से ट्रांसफर (Transfer) करा लें। जब आप अपनी नई कंपनी में EPF अकाउंट में योगदान करना शुरू करते हैं, तो पुराने खाते का पैसा नए खाते में ट्रांसफर होते ही पुराना खाता फिर से एक्टिव हो जाता है। इसके लिए आप UAN पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ये डॉक्यूमेंट हैं जरुरी

इनएक्टिव अकाउंट से पैसे निकालने या उसे ट्रांसफर करने के लिए आपके पास अपने UAN (Universal Account Number) की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही, आपके आधार कार्ड का आपके PF अकाउंट और बैंक अकाउंट से लिंक होना अनिवार्य है। यदि एम्प्लॉयर से संपर्क करना संभव नहीं है, तो आप EPFO के कार्यालय में बैंक मैनेजर के हस्ताक्षर के साथ 'एटेस्टेशन फॉर्म' जमा कर सकते हैं। पैसे सीधे आपके लिंक किए गए बैंक खाते में ही आएंगे।

Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठीauthor

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

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