अक्सर ऐसा होता है कि EPFO पोर्टल पर अपने UAN में लॉगइन करते समय हमें पता चलता है कि कोई गलत Member ID (यानी PF अकाउंट नंबर) हमारे UAN से लिंक हो गई है। यह समस्या जॉब बदलने, गलत डेटा एंट्री या किसी टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से भी हो सकती है। अच्छी बात यह है कि इसे आसानी से डिलिंक यानी हटाया जा सकता है। अगर आपने भी UAN में गलत Member ID लिंक कर दी है तो आइए आपको इसे डिलिंक करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताते हैं।
ऐसे करें डिलिंक
अगर आपके UAN में कोई गलत PF नंबर दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको EPFO पोर्टल पर जाकर लॉग इन करना होगा। वहां ‘Service History’ सेक्शन में आप सभी लिंक्ड Member IDs देख सकते हैं। अगर इनमें से कोई PF नंबर आपका नहीं है या गलती से लिंक हो गया है, तो आप उसे हटाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
गलत Member ID हटाने के लिए EPFO ने एक ईजी प्रोसेस बनाया है। आपको ‘Joint Declaration Form’ भरकर अपने वर्तमान या पुराने एम्प्लॉयर के पास जमा करना होता है। इस फॉर्म में आपको अपना सही UAN, सही Member ID और गलत Member ID की जानकारी देनी होती है। एम्प्लॉयर इसे वेरिफाई करने के बाद EPFO को भेज देता है। इसके बाद EPFO गलत PF नंबर को आपके UAN से हटा देता है।
OTP नहीं आया तो कैसे होगा काम
कई लोग पूछते हैं कि क्या OTP न आने पर प्रक्रिया रुक जाती है? बिल्कुल नहीं। अगर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आता, तो आप कुछ सेकंड इंतजार करें और फिर ‘Resend OTP’ बटन दबाएं। नया OTP दोबारा भेज दिया जाता है। ध्यान रहे कि OTP सिर्फ उसी मोबाइल नंबर पर आएगा, जो आपके आधार से लिंक है और एक्टिव है।
एक और आम सवाल है क्या डिलिंक करने के बाद वही Member ID दोबारा लिंक हो सकती है? इसका जवाब है नहीं। एक बार गलत PF नंबर डिलिंक हो जाने के बाद वह आपके UAN की सर्विस हिस्ट्री से हट जाता है। अगर बाद में पता चले कि वह PF नंबर आपका ही था और गलती से हट गया, तो आपको अपने एम्प्लॉयर से संपर्क करना होगा। वही उसे दुबारा सही तरीके से लिंक करवा सकते हैं।
इस तरह, अगर आपके UAN में गलत Member ID लिंक है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सही फॉर्म भरकर और एम्प्लॉयर के माध्यम से आप इसे आसानी से हटवा सकते हैं। EPFO की यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और आसान है।
